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    नाबालिग लड़के का किया था यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने सुनाई 47 साल की सजा; जानिए पूरा मामला

    Updated: Sun, 27 Apr 2025 02:37 PM (IST)

    केरल में एक व्यक्ति को नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया है। अदालत ने उसके जुर्म को संगीन मानते हुए 47 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस संबंध में 2024 में मामला दर्ज किया गया था।

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    फास्ट-ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सतीश कुमार वी ने सजा सुनाी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    पीटीआई, कोट्टायम। केरल की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 47 साल कैद की सजा सुनाई है और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोट्टायम विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सतीश कुमार वी ने 2024 में दर्ज मामले में सिजोमोन (41) को सजा सुनाई।

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    पुलिस के अनुसार, पिछले साल अगस्त में यहां अयारकुन्नम पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वैकोम के चेनक्कला के मूल निवासी सिजिमोन ने लड़के का यौन उत्पीड़न किया था।

    30 हजार का लगाया जुर्माना

    पुलिस द्वारा रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 47 साल की कैद और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया। स्टेशन हाउस ऑफिसर अनूप जोस जांच अधिकारी थे, और पॉल के अब्राहम पॉक्सो मामले में सरकारी अभियोजक थे।

    बता दें कि इसके पहले बेंगलुरु में सड़क पर जा रही युवती के सात यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। पुलिस ने करीब 700 सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपी को केरल से गिरफ्तार किया था। आरोपी संतोष की उम्र 26 साल है और वह बेंगलुरु के एक जैगुआर शोरूम में ड्राइवर के तौर पर काम करता है।

    पुलिस के मुताबिक, जब उसके खिलाफ तलाशी शुरू हुई तो वह तमिलनाडु के होसुर भाग गया, फिर सलेम और वहां से केरल के कोझीकोड पहुंचा। लगभग एक हफ्ते तक तीन राज्यों में चली तलाश के बाद पुलिस ने उसे केरल के एक सुदूर गांव से दबोच लिया।

    यह भी पढ़ें: 'पॉक्सो के तहत रेप सिद्ध होने पर पीड़िता की याचिका को नहीं मिलेगी कोई वरीयता', केरल हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

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