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    Kerala News: कोझिकोड POCSO कोर्ट ने एशियानेट न्यूज के कर्मचारियों को दी जमानत, विधायक ने दर्ज कराई थी शिकायत

    By Jagran NewsEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Sat, 18 Mar 2023 11:13 PM (IST)

    केरल के कोझिकोड अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने एशियानेट न्यूज चैनल के चार कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे दी है। कोझीकोड POCSO कोर्ट ने शनिवार को सिंधु सूर्यकुमार शाहजहां कलियथ नौफाल बिन यूसुफ और नीली आर. नायर को जमानत दी है।

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    Kerala News: कोझिकोड POCSO कोर्ट ने एशियानेट न्यूज के कर्मचारियों को दी जमानत (फोटो प्रतिकात्मक)

    कोझिकोड, ऑनलाइन डेस्क। केरल के कोझिकोड अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने एशियानेट न्यूज चैनल के चार कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि एशियानेट न्यूज चैनल ने नवंबर 2022 में 'नारकोटिक्स इज ए डर्टी बिजनेस' एक रिपोर्ट प्रसारित की थी। विधायक ने आरोप लगाया था कि यह रिपोर्ट मनगढ़ंत है और उन्होंने डीजीपी को एक लिखित शिकायत सौंपी थी।

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    कोर्ट ने चार कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दी

    विधायक पीवी अनवर की शिकायत पर वेलायिल पुलिस ने एशियानेट न्यूज चैनल के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस ने न्यूज चैनल के चार लोगों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया था। पुलिस ने POCSO और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अतिरिक्त जिला सत्र अदालत (पॉक्सो केस) ने न्यूज चैनल के चार कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे दी है।

    केरल उच्च न्यायालय ने सुरक्षा का दिया था निर्देश

    कोझीकोड POCSO कोर्ट ने शनिवार को सिंधु सूर्यकुमार, शाहजहां कलियथ, नौफाल बिन यूसुफ और नीली आर. नायर को जमानत दी है। इससे पहले 8 मार्च को केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस प्रमुख को एशियानेट न्यूज के कार्यालयों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को लेकर पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए शिकायत करते हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

    चैनल को मिल रही थी धमकियां

    कोर्ट ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया था, जब चैनल ने कहा था कि उन्हें एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं, छात्रसंघ और माकपा की युवा शाखा से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली एशियानेट न्यूज की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एन नागरेशघ की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया था।