केरल में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट जाएगा स्कूल प्रबंधन, शिक्षा मंत्री बोले- ड्रेस कोड को लेकर कोई मतभेद नहीं
केरल के पल्लुरुथी स्थित चर्च द्वारा संचालित पब्लिक स्कूल, शिक्षा उप निदेशक की रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा। रिपोर्ट में स्कूल पर हिजाब पहनने के कारण छात्रा को निकालने का आरोप है। स्कूल का कहना है कि रिपोर्ट बिना जांच के तैयार की गई। शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन से सरकार के खिलाफ बयानबाजी न करने को कहा है और ड्रेस कोड को लेकर कोई मतभेद नहीं होने की बात कही है।

केरल में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट जाएगा स्कूल प्रबंधन (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पल्लुरुथी स्थित चर्च द्वारा संचालित पब्लिक स्कूल शिक्षा उप निदेशक (डीडीई) की उस रिपोर्ट के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, जिसमें संस्थान की ओर से कथित चूक का आरोप लगाया गया है।
स्कूल में एक छात्रा के हिजाब पहनकर आने पर विवाद शुरू हुआ था। सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) के अध्यक्ष जोशी कैथावलप्पिल ने बताया कि डीडीई की रिपोर्ट बिना उचित जांच के प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने कहा, ''हमने रिपोर्ट के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। यह स्कूल प्रबंधन या पीटीए से ठीक से बात किए बिना या स्थिति का आकलन किए बिना तैयार की गई थी।''
शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन
डीडीई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि छात्रा को हिजाब पहनने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, जो उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि, स्कूल ने आरोप से इन्कार किया है। साथ ही कहा कि छात्रा को कक्षाओं में आने के उसके अधिकार से कभी वंचित नहीं किया गया। आठवीं कक्षा की छात्रा बुधवार और गुरुवार को स्कूल नहीं गई। जोशी ने कहा, ''हमें पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है।''
ड्रेस कोड को लेकर कोई मतभेद नहीं
छात्रा के माता-पिता ने बताया कि घटना के बाद उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। वह बहुत परेशान है। इस बीच, केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने गुरुवार को सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के प्रबंधन से कहा कि वे इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बयानबाजी न करें। मंत्री ने कहा कि मुद्दा सुलझा लिया गया है और ड्रेस कोड को लेकर सरकार और स्कूल प्रबंधन के बीच कोई मतभेद नहीं है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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