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    केरल हाई कोर्ट ने जातिसूचक मामले में उद्योगपति साबू जैकब को दी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

    By AgencyEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Wed, 14 Dec 2022 03:42 PM (IST)

    ट्वेंटी-20 पार्टी के मुख्य समन्वयक और उद्योगपति साबू एम जैकब के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में केरल हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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    केरल हाई कोर्ट ने जातिसूचक मामले में उद्योगपति साबू जैकब को दी राहत (फाइल फोटो)

    कोच्चि, एजेंसी। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को उद्योगपति साबू जैकब को बड़ी राहत दी है। केरल हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि माकपा विधायक पी वी श्रीनिजिन को कथित रूप से अपमानित करने के लिए दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं करे। बता दें कि पुलिस ने यह मामला कुन्नाथुनाड के विधायक पी वी श्रीनिजिन की शिकायत के आधार पर दर्ज किया था।

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    केरल हाई कोर्ट ने दी उद्योगपति साबू जैकब को राहत

    केरल पुलिस ने उद्योगपति साबू एम जैकब, अक्करानाडु पंचायत अध्यक्ष दीना दीपक के अलावा चार अन्य पंचायत सदस्यों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने उद्योगपति साबू एम जैकब को राहत दी और अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। जैकब और अन्य से पुलिस द्वारा कानूनी नोटिस देने के बाद भी पूछताछ की जा सकती है।

    ट्वेंटी-20 पार्टी के मुख्य समन्वयक भी हैं उद्योगपति जैकब

    जानकारी के अनुसार, उद्योगपति साबू जैकब केरल के एर्नाकुलम जिले के एक स्थानीय राजनीतिक संगठन ट्वेंटी-20 पार्टी के मुख्य समन्वयक भी हैं। जैकब और अन्य ने कहा कि विधायक की शिकायत में एससी/एसटी अधिनियम के तहत जो आरोप लगाए गए हैं, वह गलत हैं।

    FIR में क्या है आरोप

    FIR में कहा गया है कि जैकब ने पंचायत सदस्यों को श्रीनिजिन के साथ किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया है। विधायक ने यह भी शिकायत की है कि जैकब ने कई बार उनके बारे में अपमानजनक बयान दिए हैं। विधायक की शिकायत थी कि चूंकि वह एक निचली जाति से हैं, इसलिए जैकब और उनके द्वारा उनका बहिष्कार किया जा रहा था।

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