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    केरल हाईकोर्ट ने राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे के खिलाफ याचिका खारिज की, जानें क्या है पूरा मामला

    Updated: Tue, 23 Apr 2024 08:21 PM (IST)

    चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट को यह बताया गया कि किसी उम्मीदवार का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को नामांकन से कोई समस्या है तो उसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर करनी होगी। इसके बाद केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को हलफनामे के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

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    केरल हाईकोर्ट ने राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे के खिलाफ दायर याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है।

    आईएएनएस, कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने नामांकन पत्र में गलत हलफनामा दायर किया था। वह तिरुअनंतपुरम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं। यहां उनका मुकाबला मौजूदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर से है।

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    चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि किसी उम्मीदवार का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को नामांकन से कोई समस्या है तो उसे हाई कोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर करनी होगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी।

    याचिकाकर्ताओं अवनी बंसल और रेनजिथ थामस ने आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर ने जानबूझकर अपनी संपत्तियों, महंगी कारों और निजी जेट सहित अपनी संपत्तियों को छोड़ दिया और विभिन्न कंपनियों में अपने शेयरों का बहुत कम मूल्यांकन किया।

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