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    RSS कार्यकर्ता की हत्या की CBI जांच की याचिका को केरल उच्च न्यायालय ने किया खारिज

    केरल उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की सीबीआइ जांच की याचिका को खारिज कर दी है। पिछले साल 15 नवंबर को संजीत की हुई थी हत्या। केरल राज्य सरकार ने जताई है सीबीआइ जांच पर आपत्ति।

    By Piyush KumarEdited By: Updated: Thu, 05 May 2022 05:27 PM (IST)
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    केरल उच्च न्यायालय की तस्वीर (फाइल फोटो)

     कोच्चि, पीटीआइ। केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता की हत्या की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पिछले साल 15 नवंबर को केरल के पल्लकड़ जिले में संजीत (27) की हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति के हरिपाल ने यह याचिका खारिज कर दी। बता दें याचिका दाखिल करने वाली मृतक आरएसएस कार्यकर्ता की विधवा थीं।

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    राज्य ने सीबीआई जांच का किया विरोध

    इस मामले पर राज्य ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि केरल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, इस मामले पर अगर कोई नई एजेंसी हस्तक्षेप करती है, तो उसे पूरी प्रक्रिया फिर से करनी होगी जिससे अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में देरी होगी। राज्य ने यह भी कहा कि फिर से जांच होने की वजह से आरोपी जमानत पर बाहर निकल सकते हैं।

     इस मामले पर केरल पुलिस ने मोहम्मद हारून, जोकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया और पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के पदाधिकारी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार पीएफआइ पदाधिकारी सरेआम हुई संजीत की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था।

    पीएफआई पर लगाया गया इल्जाम

    भाजपा और संघ परिवार संगठनों ने इस हत्या के लिए पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआइ) के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है।

    बताते चलें कि, संजीत की हत्या के बाद पलक्कड़ में 15 अप्रैल को पीएफआइ नेता सुबैर (43) की हत्या हो गई थी। इसे बदले की भावना से की गई हत्या के रूप में देखा जा रहा है। सुबैर की हत्या को लेकर केरल पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

    इस हत्या के बाद, फिर 16 अप्रैल को आरएसएस नेता एस के श्रीनिवासन (45) की पल्लकड़ में हत्या हो गई। पुलिस के मुताबिक यह भी जवाबी कार्रवाई के रूप में की गई हत्या है।