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    Kerala Gold Smuggling Case: केरल के सीएम ने आतंकी को भागने में की मदद : स्वप्ना सुरेश

    स्वप्ना सुरेश के मुताबिक सीएम अपनी बेटी के हितों की खातिर हर अवैध आतंकी गतिविधि का समर्थन करते हैं। स्वप्ना सुरेश ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर आतंकवादी को भागने में मदद करने का आरोप लगाया है।

    By Shashank Shekhar MishraEdited By: Updated: Mon, 08 Aug 2022 08:17 PM (IST)
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    स्वप्ना सुरेश ने सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर आतंकवादी को भागने में मदद करने का लगाया आरोप

    कोच्चि, एजेंसियां। सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश ने सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर आतंकवादी को भागने में मदद करने का आरोप लगाया है। चार जुलाई, 2017 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिक को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) और कोचीन हवाई अड्डे के अधिकारियों ने थुरया सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा था। यह सैटेलाइट फोन भारत में प्रतिबंधित है। स्वप्ना ने कहा, उस दिन मुझे यूएई वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने फोन किया। मामले में विजयन से बात करने के लिए कहा। मैंने मुख्यमंत्री के तत्कालीन सचिव एम शिवशंकर को फोन कर उन्हें इस बारे में सूचित किया। उन्होंने कहा कि वह विजयन से बात करेंगे।

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    कुछ देर बाद मुझे शिवशंकर का फोन आया। मुझे शपथपत्र लिए एक अधिकारी को पुलिस स्टेशन भेजने के लिए कहा। मुझे वाणिज्य दूतावास को इसी तरह का शपथपत्र देने के लिए कहा गया था। मैंने शिवशंकर की सहमति से ऐसा ही किया। स्वप्ना ने दावा किया कि शपथपत्र दायर करने के बाद पुलिस ने आरोपित को रिहा कर दिया। स्वप्ना ने कहा कि मिस्त्र में जन्मे यूएई का नागरिक 30 जून को केरल आया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने उसे चार जुलाई को पकड़ा था।

    स्वप्ना सुरेश ने कहा, 'सीएम विजयन अवैध आतंकी गतिविधि का करते है समर्थन'

    यूएई के नागरिक ने केरल में चार दिनों तक क्या किया, इसकी जांच किए बिना उसे देश से बाहर जाने दिया गया। स्वप्ना के मुताबिक सीएम अपनी बेटी के हितों की खातिर हर अवैध आतंकी गतिविधि का समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि पांच जुलाई, 2020 को कोच्चि स्थित सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय द्वारा त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एयर कार्गो में एक राजनयिक बैग से 30 किलो सोना जब्त किया गया था। खेप को यूएई से कथित तौर पर राजनयिक सामान में छिपाकर लाया गया था, जिसे वियना संधि के अनुसार जांच से छूट हासिल है।