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    Kerala Blast: केरल ब्लास्ट के आरोपित ने कानूनी मदद लेने से किया इनकार, 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

    केरल ब्लास्ट का आरोपित डोमनिक मार्टिन को केरल की एक अदालत ने मंगलवार को 29 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस ब्लास्ट के आरोप पर मार्टिन को गिरफ्तार किया था। मार्टिन के खिलाफ यूएपीए केस दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच 20 सदस्यीय टीम कर रही है। सनद रहे कि 29 अक्टूबर को हुए ब्लास्ट में पांच लोगों की मौत हुई थी।

    By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Wed, 15 Nov 2023 08:23 PM (IST)
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    आरोपित मार्टिन को 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

    एएनआई, कोच्चि। केरल ब्लास्ट का आरोपित डोमनिक मार्टिन को केरल की एक अदालत ने मंगलवार को 29 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही मार्टिन ने कानूनी मदद के लिए कोर्ट से मना कर दिया।

    कितने लोगों ने गंवाई थी जान?

    सनद रहे कि रविवार 29 अक्टूबर को केरल में हुए ब्लास्ट में पांच लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक 12 साल की लड़की भी शामिल थी। साथ ही इस घटना में 41 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने इस ब्लास्ट के आरोप पर मार्टिन को गिरफ्तार किया था। मार्टिन के खिलाफ यूएपीए केस दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच 20 सदस्यीय टीम कर रही है।

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    यह भी पढ़ें: दस दिनों की पुलिस कस्टडी में डोमिनिक मार्टिन, इंटरनेशनल कनेक्शन और फंडिंग को लेकर आरोपी से होगी पूछताछ

    सरकार ने मुआवजे का किया था एलान

    वहीं, केरल सरकार ने पिछले महीने कोच्चि के पास कलमश्शेरि में एक धार्मिक सभा में हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया।

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    मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से राहत राशि देने का फैसला किया गया। बयान में निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे घायलों के चिकित्सीय खर्च को वहन करने की भी बात कही गई है।