कर्नाटक में भी SIR कराने की तैयारी पूरी, किन-किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
कर्नाटक में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए विशेष गहन संशोधन (SIR) शुरू होने वाला है जिसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार है। राज्य में 2002 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाएगा और 5.4 करोड़ वोटरों की लिस्ट को सुधारा जाएगा। 58000 बूथ-स्तरीय अधिकारी घर-घर जाकर जांच करेंगे। वोटरों को दस्तावेज देने की शर्तें उनकी उम्र पर निर्भर करेंगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। अगले हफ्ते से विशेष गहन संशोधन (SIR) की शुरुआत हो सकती है, बशर्ते चुनाव आयोग (EC) की मंजूरी मिल जाए।
सुप्रीम कोर्ट के बिहार में SIR की वैधता पर फैसले का इंतजार है, जो पूरे देश में इसकी राह खोलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) वी. अंबुकुमार ने बताया कि तैयारियां लगभग पूरी हैं, लेकिन EC की औपचारिक हिदायत के बाद ही कदम उठाया जाएगा।
राज्य में 2002 की वोटर लिस्ट को आधार बनाकर यह काम होगा। उस वक्त आखिरी बार गहन संशोधन हुआ था। जिन वोटरों का नाम बाद में जुड़ा, उन्हें ही दस्तावेज देने होंगे। राजनीतिक दलों से बातचीत पूरी हो चुकी है और जिला निर्वाचन अधिकारियों व पंजीकरण अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हैं। डेटासेट भी भेजे जा चुके हैं।
58,000 बूथ अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू
कर्नाटक में 58,000 बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLOs) घर-घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करेंगे। उनके लिए किट तैयार की जा रही है, जिसमें गणना फॉर्म और हैंडबुक शामिल होंगे। ये किट अगले हफ्ते पहुंच जाएंगी। सारी तैयारियां 25 सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है।
वोटर लिस्ट से गलत नाम हटाने की यह 90 दिन की मुहिम होगी। इस दौरान 5.4 करोड़ वोटरों की लिस्ट को दुरुस्त किया जाएगा। SIR शुरू होने के बाद कोई नया नाम, हटाने या पते में बदलाव की इजाजत नहीं होगी। BLOs दो QR-कोडेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे।
दस्तावेजों की शर्तें उम्र के हिसाब से
वोटरों को दस्तावेज देने की शर्तें उनकी उम्र पर निर्भर करेंगी। 1987 से पहले जन्मे लोगों को 12 तय दस्तावेजों में से एक देना होगा, जिसमें आधार सिर्फ पहचान के लिए मान्य है। 1987 से 2004 के बीच जन्मे वोटरों को दो दस्तावेज देने होंगे एक जन्म का और दूसरा माता-पिता का।
2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने और दोनों माता-पिता के दस्तावेज देने होंगे। अगर एक माता-पिता विदेशी नागरिक हैं, तो पासपोर्ट और वीजा की जानकारी जरूरी होगी।
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