Facebook: नहीं किया सहयोग तो बंद कर देंगे फेसबुक, कर्नाटक हाई कोर्ट की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त चेतावनी
पुलिस को दी गई कविता की शिकायत में कहा गया कि शैलेश पिछले 25 वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। उन्होंने भारत सरकार के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) ...और पढ़ें

बेंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फेसबुक (Meta) को मौखिक रूप से चेतावनी दी है कि यदि यह एक फर्जी प्रोफाइल की पुलिस जांच में सहयोग नहीं करता है तो वह (कोर्ट) भारत में उसके संचालन को बंद करने का आदेश दे सकती है।
मंगलुरु के रहने वाले एक भारतीय नागरिक शैलेश कुमार सऊदी अरब के शासक और इस्लाम धर्म के खिलाफ एक अपमानजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर वहां की जेल में हैं। उनकी पत्नी कविता ने स्थानीय पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि यह उनके पति की एक फर्जी प्रोफाइल है, जिस पर अपमानजनक संदेश पोस्ट किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
फर्जी प्रोफाइल की जांच करने में पुलिस के नाकाम रहने पर कविता ने हाई कोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका मूल रूप से 2021 में दायर की गई थी। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने बुधवार को इसकी सुनवाई की।
इससे पहले,12 जून को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था,
पुलिस आयुक्त मंगलोर (मंगलुरु) को मामले के कागजात पढ़ने और अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है। वह जवाब दें कि विषय की जांच करने में इतनी देर क्यों हुई, जब इस देश का एक नागरिक विदेश में मुकदमे व दोषसिद्धि के बाद जेल में है, जो दावा कर रहा है कि उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था।
मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार जैन और मामले के जांच अधिकारी बुधवार को हाई कोर्ट में मौजूद थे।
कविता ने शिकायत में क्या कुछ कहा?
पुलिस को दी गई कविता की शिकायत में कहा गया, शैलेश पिछले 25 वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। उन्होंने भारत सरकार के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के समर्थन में एक पोस्ट किया था। उन्हें इस पोस्ट को लेकर धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट हटा दिया।
15 साल की हुई कैद
शिकायत में कहा गया कि इसके बाद, कुछ बदमाशों ने उनके नाम पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और सऊदी के शासक एवं इस्लाम के खिलाफ एक अपमानजनक पोस्ट अपलोड कर दिया। इस पोस्ट के बाद शैलेश को सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चलाया गया और 15 साल कैद की सजा सुनाई गई।

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