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    कर्नाटक: महिला कर्मचारियों को मिलेगा एक दिन का मासिक धर्म अवकाश, नहीं कटेगी सैलरी

    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    कर्नाटक सरकार ने सरकारी क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने का फैसला किया है। यह फैसला पहले जारी किए गए एक ...और पढ़ें

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    कर्नाटक: महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने सरकारी क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह एक दिन का भुगतान किया गया मासिक धर्म अवकाश बढ़ाया है।

    पिछले महीने सरकार ने 18 से 52 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए स्थायी, संविदात्मक और आउटसोर्स की गई नौकरियों में काम करने वाली महिलाओं को प्रति माह एक दिन का भुगतान किया गया मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था।

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    महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश

    यह सभी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं पर लागू किया गया है।2 दिसंबर को सरकार ने राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से प्रति माह एक दिन का मासिक धर्म अवकाश देने का आदेश दिया।

    मासिक धर्म से गुजर रही महिला सरकारी कर्मचारी इस अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। इस अवकाश का लाभ उठाने के लिए कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है। इस अवकाश को अवकाश/उपस्थिति पुस्तक में अलग से दर्ज किया जाना चाहिए और इसे किसी अन्य अवकाश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

    कोर्ट में फैसले को चुनौती

    बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन (बीएचए) ने कर्नाटक हाई कोर्ट में राज्य सरकार के नवंबर में जारी निर्देश को चुनौती दी गई। एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि राज्य ने स्वयं सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को ऐसा अवकाश नहीं दिया है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)