Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Karnataka News: नफरत फैलाने के आरोप में समाचार चैनल और एंकर पर FIR दर्ज, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

    Updated: Tue, 14 May 2024 06:00 AM (IST)

    एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में एक समाचार चैनल और उसके एक एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार हाल में हिंदुओं की घटती आबादी और मुस्लिम की बढ़ती आबादी पर एक रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश करने पर यह शिकायत की गई थी। एंकर EAC के वर्किंग पेपर पर आधारित एक कार्यक्रम को पेश कर रहा था।

    Hero Image
    मुस्लिम आबादी का प्रतिशत दिखाते हुए पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल किया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    पीटीआई, बेंगलुरु। एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में एक समाचार चैनल और उसके एक एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार हाल में हिंदुओं की घटती आबादी और मुस्लिम की बढ़ती आबादी पर एक रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश करने पर यह शिकायत की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विगत 11 मई को रात साढ़े आठ बजे प्रसारित एक कार्यक्रम को लेकर शिकायतकर्ता तनवीर अहमद ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। एंकर इकोनॉमिक एडवायजरी काउंसिल के वर्किंग पेपर पर आधारित एक कार्यक्रम को पेश कर रहा था जिसमें बताया गया था कि वर्ष 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8 प्रतिशत घट गई है।

    मुस्लिम आबादी का प्रतिशत दिखाते हुए पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल किया

    कार्यक्रम के दौरान हिंदू आबादी का प्रतिशत दिखाते हुए बैकग्राउंड में तिरंगे का इस्तेमाल किया गया जबकि मुस्लिम आबादी का प्रतिशत दिखाते हुए पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि पाकिस्तानी मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत दिखाने के लिए भी पाकिस्तानी झंडे का ही इस्तेमाल किया गया।

    इस्लामिक पसर्नल लॉ के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती- एंकर

    शिकायत के अनुसार एंकर ने कार्यक्रम में यह भी बताया कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का कारण मुसलमानों की शादी की कोई न्यूनतम आयु नहीं होना है। अगर बाल विवाह के खिलाफ समाज कल्याण विभाग में कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो इस्लामिक पसर्नल लॉ के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस शिकायत के आधार पर एंकर और न्यूज चैनल के खिलाफ धारा 505 (2) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    ये भी पढ़ें: Sushil Modi Death: 'बिहार में खिलाया कमल...', सुशील मोदी के निधन पर प्रधानमंत्री ने याद किया आपातकाल का ये किस्सा