Move to Jagran APP

UU Lalit: जानें कौन हैं जस्टिस यूयू ललित, तीन तलाक के अलावा इन मामलों पर सुनाया था अहम फैसला

देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना 26 जुलाई को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। यूयू ललित देश के नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले सकते हैं।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 04 Aug 2022 01:35 PM (IST)Updated: Thu, 04 Aug 2022 01:35 PM (IST)
UU Lalit: जानें कौन हैं जस्टिस यूयू ललित, तीन तलाक के अलावा इन मामलों पर सुनाया था अहम फैसला
देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं यूयू ललित (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम के वरिष्ठ जज यूयू ललित देश के नए चीफ जस्टिस हो सकते हैं। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। रमना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। 27 अगस्त को देश को 49वां मुख्य न्यायाधीश मिल जाएगा।

loksabha election banner

यूयू ललित अगर मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो वह इस पद पर काबिज होने वाले दूसरे ऐसे शख्स होंगे जिन्हें बार से सीधे शीर्ष अदालत की बेंच में पदोन्नत किया। यूयू ललित से पहले जस्टिस एसएम सीकरी ऐसे पहले वकील थे। सीकरी 1971 में देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश बने थे।

कौन हैं जस्टिस यूयू ललित

जस्टिस यूयू ललित का पूरा नाम उदय उमेश ललित है। यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। उनका जन्म 9 नवंबर 1957 को हुआ था। उदय ललित ने 1983 में वकालत शुरू की थी। 1985 तक उन्होंने बांबे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की थी। इसके बाद जनवरी 1986 में वह दिल्ली में वकालत शुरू करने लगे। 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील बनाया गया था। 13 अगस्त 2014 को ललित को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं।

  • अगस्त 2017 में तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया था। पांच जजों की बेंच ने तीन तलाक को गैरकानूनी, असंवैधानिक ठहराया था। तीन तलाक पर 3-2 के बहुमत से फैसला हुआ था। उन तीन जजों में यूयू ललित भी शामिल थे।
  • यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाक्सो कानून के तहत मुंबई हाईकोर्ट के 'त्वचा से त्वचा' संपर्क से संबंधित विवादित फैसले को खारिज कर दिया था।
  • यूयू ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक और एतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले में त्रावणकोर के तत्कालीन शाही परिवार को केरल के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रबंधन करने का अधिकार दिया था।
  • 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सुनवाई के लिए उन्हें सीबीआई का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था।

तीन महीने का होगा कार्यकाल

भारत के 49वें चीफ जस्टिस का कार्यकाल करीब तीन महीने का होगा। अगले मुख्य न्यायाधीश 8 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्त होंगे।

ये भी पढ़ें: 

Justice U U Lalit: अगले CJI के लिए जस्टिस यू यू ललित का नाम आया सामने, चीफ जस्टिस रमना ने की सिफारिश


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.