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    जस्टिस अतुल श्रीधरन के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश वापस, केंद्र के अनुरोध पर SC कोलेजियम का फैसला

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने का फैसला बदल दिया है। पहले उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा जाना था, लेकिन अब कोलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। कोलेजियम ने पहले 14 न्यायाधीशों के ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा था, जिसमें जस्टिस श्रीधरन का नाम भी शामिल था। केंद्र सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था।

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    कुल 14 हाई कोर्ट न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव पारित किया था (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र सरकार के पुनर्विचार के अनुरोध पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश वापस ले ली है।

    कोलेजियम ने मामले पर पुनर्विचार करने के बाद जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 25 अगस्त और 26 अगस्त 2025 को हुई बैठक में कुल 14 हाई कोर्ट न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव पारित किया था।

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    केंद्र ने किया था पुनर्विचार का अनुरोध

    कोलेजिमय ने जिन 14 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी उस सूची में सबसे पहला नाम जस्टिस अतुल श्रीधरन का था। कोलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी लेकिन सरकार ने जस्टिस श्रीधरन का मामला कोलेजियम को वापस भेजते हुए कोलेजियम से अनुरोध किया था कि वह जस्टिस श्रीधरन के स्थानांतरण पर पुनर्विचार करे।

    कोलेजियम ने 14 अक्टूबर को फिर बैठक की जिसमें केंद्र सरकार के अनुरोध पर मामले पर पुनर्विचार किया गया। इस बैठक में कोलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की अपनी पूर्व सिफारिश वापस ले ली और उन्हें छत्तीसगढ़ की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की नयी सिफारिश सरकार को भेजी है।