जुबीन की मौत मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी, जमानत के लिए अब तक नहीं किया आवेदन
गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में पांच मुख्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई है। गुवाहाटी कोर्ट ने यह आदेश दिया। आरोपियों ने अभी तक जमानत के लिए अर्जी नहीं दी है। जुबीन के मैनेजर और कार्यक्रम आयोजक पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। जांच एजेंसी को शक है कि मामला पैसे के लेन-देन से जुड़ा हो सकता है।

पांचों आरोपियों ने अभी तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में 5 प्रमुख आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। गुवाहाटी की एक अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया। पांचों आरोपियों ने अभी तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है।
इसके पहले अदालत ने इन्हें 15 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेजा था। तब आरोपियों को बक्सा जेल में रखा गया था। तब इलाके में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मंगलवार को आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।
बैंड के दो अन्य सदस्य भी गिरफ्तार
जुबीन गर्ग के निजी सुरक्षा अधिकारी श्यामकानु महंत, सिद्धार्थ शर्मा, संदीपन गर्ग, नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य को मामले में आरोपी बनाया गया है। जुबीन के बैंड के दो अन्य सदस्य शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को भी गिरफ्तार कर 16 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
19 सितंबर को जुबीन गर्ग सिंगापुर में एक यॉट पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे, जहां तैरते समय दूबने से उनकी मौत हो गई थी। जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर कार्यक्रम का आयोजन करने वाले उत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है।
जुबीन के निजी सुरक्षा अधिकारियों के खातों में करोड़ों को लेनदेन का भी पता चला है, जिसके बाद शक की सुई इन पर आकर टिक गई है। जांच एजेंसी को शक है कि मामला पैसे के लेन-देन से जुड़ा हो सकता है।

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