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    बंगाल के सिनेमाघरों में रोज एक बांग्ला फिल्म दिखाना अनिवार्य, ममता सरकार ने जारी किया आदेश

    Updated: Thu, 14 Aug 2025 03:32 AM (IST)

    बंगाल के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में पूरे वर्ष प्राइम टाइम में प्रतिदिन कम से कम एक बांग्ला फिल्म दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बाबत राज्य के सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग की ओर से बुधवार को निर्देश जारी किया गया है। प्राइम टाइम का अर्थ दोपहर तीन बजे से रात नौ बजे तक है। यह निर्देश बंगाल फिल्म अधिनियम 1954 के अनुसार जारी किया गया है।

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    बंगाल के सिनेमाघरों में रोज एक बांग्ला फिल्म दिखाना अनिवार्य- ममता सरकार (फाइल फोटो)

     राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में पूरे वर्ष प्राइम टाइम में प्रतिदिन कम से कम एक बांग्ला फिल्म दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बाबत राज्य के सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग की ओर से बुधवार को निर्देश जारी किया गया है।

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    ममता ने बांग्ला भाषा आंदोलन के बीच जारी किया सिनेमा हालों के लिए निर्देश

    प्राइम टाइम का अर्थ दोपहर तीन बजे से रात नौ बजे तक है। यह निर्देश बंगाल फिल्म अधिनियम 1954 के अनुसार जारी किया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि इस संबंध में संबंधित कानून में संशोधन किया जाएगा।

    ममता सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह निर्देश जारी होने के क्षण से ही लागू होगा और नया निर्देश जारी होने तक प्रभावी रहेगा।

    ममता ने बांग्ला भाषा आंदोलन के बीच जारी किया सिनेमा हालों के लिए निर्देश

    मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल ने भाषा आंदोलन भी शुरू किया है। ममता का कहना है कि बंगाल के लोगों पर अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्ला भाषा बोलते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह निर्देश उसी से संबंधित है।