चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई, दोनों पक्षों के वकीलों से जज बोलींं-कभी हंंस भी लिया करो
पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
नई दिल्ली,जेएनएन। आईएनएक्स मीडिया केस में हिरासत में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज (शुक्रवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने जैसे ही बहस शुरू की तब सीबीआई के वकील एसजी तुषार मेहता ने 2 जी मामले के संदर्भ में आपत्ति उठाई। सिब्बल ने इसपर कहा कि मैं अपनी इच्छानुसार बहस कर सकता हूं। इसपर जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि दूसरी कहानी को आगे मत लाओ। इस गर्मागर्मी के बीच मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस भानुमति ने कहा कि कभी-कभी आप दोनों को मुस्कुरा लेना चाहिए और एक-दूसरे से बातचीत करनी चाहिए।
दरअसल, हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। हालांकि, उन्हें घर का खाना, दवाइयां और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है।
24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे पी. चिदंबरम
फिलहाल, पी. चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने हिरासत में घर का खाना और दवा लेने की इजाजत भी दे दी है। पीटीआई के अनुसार, ईडी के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि चिदंबरम से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया जाना जरूरी है। वहीं, चिदंबरम की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने इसपर विरोध जताते हुए कहा कि जब वह जेल में थे उसी समय उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी।
क्यों ईडी की हिरासत में भेजे गए चिदंबरम
जानकारी के लिए बता दें कि ईडी चिदंबरम को 14 दिन के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 24 अक्टूबर तक के लिए ही हिरासत में रखने की इजाजत दी। खबरों के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि ईडी चिदंबरम से उनके परिवार की विदेश में जुड़ी संपत्तियों को लेकर पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, उनके बेटे कार्ति की संपत्ति के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में कार्ती चिदंबरम की भारत, ब्रिटेन और स्पेन में 54 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था।मामले में फिलहाल जांच एजेंसी अपने पहले आरोपपत्र पर काम कर रही है। इसी में चिदंबरम द्वारा दिए गए आगे के बयान को शामिल किया जा सकता है।