Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    International Travel: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सूचना से सीमा शुल्क विभाग की बढ़ेगी क्षमता, 24 घंटे पहले देनी होगी जानकारी

    By Amit SinghEdited By:
    Updated: Thu, 11 Aug 2022 04:26 AM (IST)

    मंत्रालय ने कहा है कि मांगी गई कुछ सूचनाएं दूसरे स्त्रोत से भी उपलब्ध हैं। लेकिन विस्तृत विवरण अग्रिम मिलने से सीमा शुल्क विभाग को यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि आने और जाने वाले यात्री कौन हैं।

    Hero Image
    अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सूचना से सीमा शुल्क विभाग की क्षमता बढ़ेगी

    नई दिल्ली, एजेंसियां: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि एयरलाइंस कंपनियों के लिए सीमा शुल्क विभाग के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के विवरण को साझा करना इसलिए अनिवार्य बनाया गया है ताकि अपराधियों के देश बाहर जाने से रोकने की विभाग की क्षमता मजबूत हो और यात्रियों के जोखिम का विश्लेषण किया जा सके। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने सोमवार को 'यात्री नाम रिकार्ड सूचना नियम, 2022' को अधिसूचित करते हुए विमानन कंपनियों से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के नाम, संपर्क विवरण (ईमेल-आइडी, मोबाइल नंबर), ट्रैवल एजेंसी का विवरण, सामान की जानकारी और भुगतान का विवरण देने को कहा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्रालय ने कहा है कि इस नियम के तहत मांगी गई कुछ सूचनाएं दूसरे स्त्रोत से भी उपलब्ध हैं। लेकिन विस्तृत विवरण अग्रिम मिलने से सीमा शुल्क विभाग को यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि आने और जाने वाले यात्री कौन हैं। इसका एक मकसद हवाई यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से संबंधित विशिष्ट विवरण एकत्र करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करना भी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों से कहा है कि वे उड़ानों के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क, पीएनआर विवरण और भुगतान से जुड़ी जानकारी सीमा शुल्क अधिकारियों से साझा करें। सरकार के इस कदम से आर्थिक और अन्य अपराधियों के लिए देश से भागना अब मुश्किल हो जाएगा। तस्करी और अन्य गैरकानूनी व्यापार पर भी इससे रोक लगेगी। इसके साथ ही भारत दुनिया के 60 अन्य देशों के समूह में शामिल हो गया है, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का पीएनआर विवरण जुटाता है।

    वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यात्रियों के विवरण से मिलने वाली सूचना का उपयोग देश में आने वाले या देश से बाहर जाने वाले यात्रियों की निगरानी में सुधार और जोखिम का पता करने के लिए किया जाएगा। विमानन कंपनियों से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का नाम, संपर्क विवरण (ईमेल-आइडी, मोबाइल नंबर), ट्रैवल एजेंसी का विवरण, सामान की जानकारी और भुगतान का विवरण देने को कहा गया है।