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    एनआईए अदालत का बड़ा फैसला, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को सुनाई दस साल जेल की सजा

    By Jagran NewsEdited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 27 Oct 2023 05:30 AM (IST)

    एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी साजिश के 2012 के एक मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के एक सदस्य को 10 साल कैद की सजा सुनाई। सैयद मकबूल को 22 सितंबर को यहां विशेष एनआईए अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।

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    इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को सुनाई दस साल जेल की सजा

    पीटीआई, नई दिल्ली। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को एक विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को दस साल जेल की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि प्रतिबंधित इंडियन मुजाहिदीन के एक सदस्य को यह सजा सुनाई गई जो कि 2012 की आतंकवादी साजिश में शामिल था।

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    साजिश में 11 आरोपी थे शामिल

    सैयद मकबूल को 22 सितंबर को यहां विशेष एनआईए अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। उसे गुरुवार को सजा सुनाई गई। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि मकबूल इस मामले में कुल 11 आरोपियों में से सजा पाने वाला पांचवा व्यक्ति है।

    2013 को गिरफ्तार किया गया था

    मामले में 12 जुलाई को चार लोगों-दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को दोषी करार दिया गया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके के मकबूल को इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों के साथ सक्रिय भागीदारी और अपराध तथा साजिश में शामिल होने के आरोप में 28 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार किया गया था।

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    पाकिस्तान से भी था संबंध

    अधिकारी ने कहा कि यह पता चला कि मकबूल ने पाकिस्तान में रहने वाले रियाज भटकल और भारत में रहने वाले इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा।

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