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    भारत सरकार ने अरुणाचल-नागालैंड में छह महीने के लिए बढ़ाई AFSPA की अवधि, जानिये क्या कहता है ये कानून

    By AgencyEdited By: Mohammad Sameer
    Updated: Wed, 27 Sep 2023 01:19 AM (IST)

    सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) एक ऐसा कानून है जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) को 1 अक्टूबर 2023 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

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    भारत सरकार ने अरुणाचल-नागालैंड में छह महीने के लिए AFSPA की अवधि (file photo)

    नई दिल्ली, एएनआईः AFSPA Extended in Arunachal-Nagaland: केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) को 1 अक्टूबर 2023 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। 

    सरकार ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसले लिए गए हैं।

    गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों और खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण,  क्षेत्रों, कोहिमा जिले में ज़ुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में AFSPA को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 

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    AFSPA का विस्तार नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशनों, लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशनों, घटाशी, पुघोबोटो, सातखा, जुन्हेबोटो जिले में सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी किया गया है। 

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    एक अलग अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि AFSPA कानून को अरुणाचल प्रदेश के जिले तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी यह प्रभावी होगा।

    क्या है AFSPA अधिनियम

    सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) एक ऐसा कानून है जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है।