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सुरक्षा परिषद की तीन अहम कमेटियों की अध्‍यक्षता करेगा भारत, जानें इनके बारे में

भारत वर्ष 2022 में संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद की तीन बेहद अहम कमेटियों की अध्‍यक्षता करेगा। ये तीनों कमेटियों सीधेतौर पर आतंकवाद पर लगाम लगाने से जुड़ी हैं। इनमें से एक की अध्‍यक्षता भारत पहले भी कर चुका है।

By Kamal VermaEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 09:23 AM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 09:23 AM (IST)
सुरक्षा परिषद की तीन अहम कमेटियों की अध्‍यक्षता करेगा भारत, जानें इनके बारे में
संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्‍थायी सदस्‍य त्रिमूर्ति

नई दिल्‍ली (एएनआई)। भारत संयुक्‍त राष्‍ट्र की सुरक्षा परिषद की तीन अहम कमेटियों की वर्ष 2022 में अध्‍यक्षता करेगा। ये तीन हैं- तालिबान सेंक्‍शन कमेटी, काउंटर टेरेरिज्‍म कमेटी और लीबिया सेंक्‍शन कमेटी। सुरक्षा परिषद में भारत के स्‍थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि तालिबान सेंक्‍शन कमेटी हमेशा से ही भारत के लिए पहली प्राथमिकता रही है। भारत हमेशा से ही अफगानिस्‍तान में शांति कायम करने और विकास की गति को तेज करने का पक्षधर रहा है। उन्‍होंने ये भी कहा है कि भारत वर्षों से सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद की मार झेलरहा है। भारत आतंकवाद का पीडि़त देश है। ट्विटर पर पोस्‍ट किए गए अपने वीडियो संदेश में त्रिमूर्ति ने कहा है कि जब देश भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा उस वक्‍त भारत इन तीनों कमेटियों की अध्‍यक्षता कर रहा होगा।

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एक नजर में इन कमेटियों के बारे में जानें:- 

आपको यहां पर बता दें कि तालिबान सेंक्‍शन कमेटी को 1988 सेंक्‍शन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसको पहली बार 15 अक्‍टूबर 1999 में लागू किया गया था। इस कमेटी को खासतौर पर तालिबान समेत अलकायदा और इसके प्रमुख ओसामा बिन लादेन पर लगाम लगाने के मकसद से बनाया गया था। 

वहीं काउंटर टेरेरिज्‍म कमेटीको सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद बनाया गया था। भारत इस कमेटी की अध्‍यक्षता वर्ष 2011-12 में भी कर चुका है।

लीबिया सेंक्‍शन कमेटी को 1970 सेंक्‍शन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सुरक्षा परिषद की एक बेहद खास सहायक कमेटी है। ये कमेटी लीबिया में छाए आतंकवाद और उन्‍हें मिलने वाले हथियारों पर शिकंजा कसती है। साथ ही आतंकी समूह के सदस्‍यों की आवाजाही पर रोक लगाने और देशों को उनकी संपत्तियों को जब्‍त करने का अधिकार प्रदान करती है।


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