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    सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को फिर लगा झटका, मध्यस्थता न्यायालय को भारत ने बताया अवैध

    भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि से संबंधित एक तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस स्व-नियुक्त पैनल को अवैध बताते हुए कहा कि भारत ने कभी इसके अस्तित्व को मान्यता नहीं दी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह मध्यस्थ निकाय स्वयं सिंधु जल संधि का उल्लंघन है।

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava Updated: Fri, 27 Jun 2025 08:52 PM (IST)
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    मध्यस्थता न्यायालय के दावे और चिंताओं को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1960 में हुए सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के दावे और चिंताओं को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में पांच सूत्रीय बयान जारी किया है, जिसमें स्वनियुक्त पैनल को गैरकानूनी बताया गया है।

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    विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कभी इस स्वनियुक्त और तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के अस्तित्व का मान्यता नहीं दी और यह मध्यस्थ निकाय अपने आप में सिंधु जल संधि का उल्लंघन है।

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