Pakistani Content Ban: पाकिस्तान को पड़ रही चौतरफा मार, पड़ोसी देश की वेब-सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट पर रोक, I&B मंत्रालय ने दिए निर्देश
Operation Sindoor भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया। सभी ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तानी वेब-सीरीज़ फिल्में गाने और पॉडकास्ट तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश सब्सक्रिप्शन और मुफ्त कंटेंट पर लागू है। सरकार ने देश की एकता और शांति बनाए रखने के लिए सख्ती से पालन की चेतावनी दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, भारत में चलने वाली सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं और इंटरमीडियरीज को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वेब-सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया सामग्री को बंद करें। यह आदेश उन सभी कंटेंट पर लागू होता है, चाहे वे सब्सक्रिप्शन आधारित हों या मुफ्त में उपलब्ध हों।
मंत्रालय का यह कदम मौजूदा हालात में तनाव को कम करने और देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। सभी संबंधित प्लेटफॉर्म्स को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
In the interest of national security, all OTT platforms, media streaming platforms and intermediaries operating in India are advised to discontinue the web-series, films, songs, podcasts and other streaming media content, whether made available on a subscription based model or… pic.twitter.com/8yjP6ULNEU
— ANI (@ANI) May 8, 2025
ओटीटी प्लेटफार्म के लिए आचार संहिता का जिक्र
मंत्रालय ने अपने सुझाव में ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफार्म) के लिए तय आचार संहिता का उल्लेख किया है। कहा है कि नियमों के तहत प्रकाशक ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित, प्रदर्शित या प्रदर्शित करने का निर्णय लेते समय उचित सावधानी और विवेक का उपयोग करेगा, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करती हो, राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालती हो, विदेशी देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक हो या ऐसी सामग्री जो हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में बाधा डालने की आशंका रखती हो।
इसके अलावा आईटी नियम, 2021 में प्रविधान है कि मध्यस्थों को स्वयं उचित प्रयास करना चाहिए और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को ऐसी कोई भी जानकारी होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रेषित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा नहीं करने देना चाहिए, जो अन्य बातों के साथ-साथ भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता के साथ ही विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती हो। भारत में कई आतंकवादी हमलों के पाकिस्तान से संबंधित होने सहित पहलगाम आतंकी हमले का भी उल्लेख सरकार ने इस एडवाइजरी में किया है। ध्यान रहे कि पाकिस्तानी मीडिया के भारत में प्रसारण पर पहले ही रोक लगाया जा चुका है।
(एएनआई इनपुट के साथ)
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