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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 09, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय MLA को SC से मिली राहत, बरकरार रहेगी कारिखो की विधायकी

By Agency Edited By: Prateek Jain
Published: Tue, 09 Apr 2024 04:11 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2019 में अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक कारिखो क्रि के चुनाव ...और पढ़ें

अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय MLA को SC से मिली राहत, बरकरार रहेगी कारिखो की विधायकी
अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय MLA को SC से मिली राहत, बरकरार रहेगी कारिखो की विधायकी

पीटीआई, नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2019 में अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक कारिखो क्रि के चुनाव को बरकरार रखा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ के 17 जुलाई, 2023 के फैसले को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने लोहित जिले के तेजू से क्रि के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ क्रि की अपील को स्वीकार किया था और कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति या उनके हलफनामे का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे पर्याप्त मूल्य के न हों या एक शानदार जीवन शैली को न दर्शाते हों।

कांग्रेस उम्मीदवार ने दी थी विधायकी को चुनौती

इस मामले में विस्तृत फैसले आना बाकी है। इससे पहले उच्च न्यायालय का फैसला तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार नुनी तायांग द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर आया था, जिसमें 2019 विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा को चुनौती दी गई थी। 

उच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि कारिखो ने अपना नामांकन पत्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अनुसार जमा नहीं किया था और इसलिए, उनका नामांकन पत्र धारा 36 (2) (बी) के तहत खारिज किया जा सकता है। इसमें कहा गया था,

"परिणामस्वरूप, ऊपर बताए गए तरीके से तत्काल मामले में निर्धारण के लिए तय किए गए मुद्दों का उत्तर देने के बाद, तेजू विधानसभा क्षेत्र से प्रतिवादी/लौटे हुए उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित किया जाता है..."

तायांग ने अधिनियम के तहत याचिका दायर की थी, जिसमें तेजू विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा सदस्य के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई थी।

तायांग ने आरोप लगाया था कि क्रि ने अपने चुनाव नामांकन पत्र में यह खुलासा नहीं करके झूठी घोषणा की थी कि ईटानगर के 'ई' सेक्टर में स्थित एमएलए कॉटेज नंबर 1 नामक सरकारी आवास पर उनका कब्जा है।

यह आरोप लगाया गया था कि क्रि ने सरकारी आवास के किराए, बिजली शुल्क, जल शुल्क और टेलीफोन शुल्क के लिए संबंधित विभाग से "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" जमा नहीं किया था।

चुनाव 11 अप्रैल, 2019 को हुआ और परिणाम 27 मई को घोषित हुआ था, जिसमें क्रि को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजेता घोषित किया गया था।

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