Income Tax Assessment Case: आज गांधी परिवार और AAP की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
मामले में पहले हुई सुनवाई के दौरान गांधी परिवार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि भगौड़े हथियार डीलर संजय भंडारी मामले में तलाशी के कारण आयकर अधिकारियों ने प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा के कारण इन सभी को पूरक मामलों के रूप में टैग किया है। भंडारी समूह के मामलों से गांधी परिवार का कोई लेना-देना नहीं...
आईएएनएस, नई दिल्ली। इनकम टैक्स असेसमेंट केस में गांधी परिवार और AAP की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आप व कई धर्मार्थ ट्रस्टों ने इनकम टैक्स असेसमेंट को फेसलेस से इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है।
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसएनवी. भट्टी की पीठ ने 28 नवंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी।
तीन अक्टूबर को ट्रांसफर के विरुद्ध राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका द्वारा दायर याचिकाओं का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर व्यक्तियों के बीच क्रॉस-ट्रांजेक्शन होता है तो सेंट्रल असेसमेंट की आवश्यकता हो सकती है।
गांधी परिवार को कोई लेना-देना नहींः वकील
गांधी परिवार व उनसे जुड़े ट्रस्टों के वकील अरविंद दातार ने कोर्ट में कहा था कि, भगौड़े हथियार डीलर संजय भंडारी मामले में तलाशी के कारण आयकर अधिकारियों ने प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा के कारण इन सभी को पूरक मामलों के रूप में टैग किया है। गांधी परिवार का कहना है कि भंडारी समूह के मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है और उनके मामलों में कोई तलाशी या जब्ती नहीं हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।