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    Income Tax Assessment Case: गांधी परिवार और AAP की याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    By AgencyEdited By: Mohammad Sameer
    Updated: Wed, 22 Nov 2023 06:30 AM (IST)

    मामले में गांधी परिवार और उनसे जुड़े ट्रस्टों के वकील ने कहा कि भगौड़े हथियार डीलर संजय भंडारी मामले में तलाशी के कारण आयकर अधिकारियों ने प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा के कारण इन सभी को पूरक मामलों के रूप में टैग किया है। गांधी परिवार का कहना है कि भंडारी समूह के मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

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    गांधी परिवार और आप की याचिका पर 28 नवंबर को अगली सुनवाई

    आईएएनएस, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स असेसमेंट केस में गांधी परिवार और आप की याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आप और कई धर्मार्थ ट्रस्टों ने इनकम टैक्स असेसमेंट को फेसलेस से इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है।

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    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसएनवी. भट्टी की पीठ ने यह सुनवाई स्थगित की। तीन अक्टूबर को ट्रांसफर के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं राहुल, सोनिया और प्रियंका द्वारा दायर याचिकाओं का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि व्यक्तियों के बीच क्रास-ट्रांजेक्शन होता है तो सेंट्रल असेसमेंट की आवश्यकता हो सकती है।

    भंडारी समूह के मामलों से गांधी परिवार को कोई लेना-देना नहीं...

    गांधी परिवार और उनसे जुड़े ट्रस्टों के वकील अरविंद दातार ने कहा कि भगौड़े हथियार डीलर संजय भंडारी मामले में तलाशी के कारण आयकर अधिकारियों ने प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा के कारण इन सभी को पूरक मामलों के रूप में टैग किया है। गांधी परिवार का कहना है कि भंडारी समूह के मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है और उनके मामलों में कोई तलाशी या जब्ती नहीं हुई है।

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