लड़की को तीसरी बार फेसबुक रिक्वेस्ट भेजा तो होगी जेल
फेसबुक पर लड़की को तीसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर जेल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने बढ़ते साइबर क्राइम के ग्राफ को रोकने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 ए के तहत मुकदमा दर्ज
जागरण संवाददाता, मेरठ : फेसबुक पर लड़की को तीसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर जेल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने बढ़ते साइबर क्राइम के ग्राफ को रोकने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी होगा।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उप्र पुलिस ने संज्ञान लिया। डीजीपी देवराज नागर ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि फेसबुक पर अक्सर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर देखकर युवक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। यदि युवती रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करे तो उसके बाद भी रिक्वेस्ट भेजने का सिलसिला जारी रहता है। यदि गलती से रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाए तो युवतियों की फोटो अपलोड कर लेते हैं। जिनका गलत उपयोग किया जाता है। इसी के मद्देनजर डीजीपी ने लड़की को फेसबुक पर तीसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए लड़की को तहरीर के साथ तमाम फ्रेंड रिक्वेस्ट के सुबूत भी पेश करने होंगे। यह सुबूत डिजिटल माध्यम से होगा।
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