पति की याचिका खारिज, ऋतु आज लेंगी साध्वी दीक्षा
इस पर प्रकरण के निराकरण तक रोक लगाने के लिए पति भेरूलाल ने एडीजे कोर्ट में 19 अप्रैल को आवेदन दिया था। ...और पढ़ें

उज्जैन, (नई दुनिया)। मध्य प्रदेश के नागदा शहर की महिला के जैन साध्वी दीक्षा लेने के मामले में रोक लगाने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि दीक्षा पर रोक नहीं लगा सकते। इसके बाद महिला के रविवार को गुजरात स्थित पालीताणा तीर्थ में दीक्षा लेने का रास्ता साफ हो गया है।
दो साल पहले ओझा कॉलोनी में रहने वाले ठेकेदार भेरूलाल कुमावत की पत्नी ऋतु ने एडीजे कोर्ट में विवाह विच्छेद के लिए मामला दायर किया था। मामले में सुनवाई जारी थी कि दो माह पूर्व ऋतु को जैन साध्वी दीक्षा लेने की अनुमति जैन आचार्य से मिली थी। 22 अप्रैल को दीक्षा का दिन तय हुआ। इस पर प्रकरण के निराकरण तक रोक लगाने के लिए पति भेरूलाल ने एडीजे कोर्ट में 19 अप्रैल को आवेदन दिया था। शुक्रवार शाम एडीजे जयंत शर्मा ने इस आवेदन को खारिज करते हुए दीक्षा लेने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।
ऋतु ने दीक्षा लेने पर कहा कि 2015 में शहर में हुए लेखेंद्र सूरीश्वर मसा के चातुर्मास के समय मासक्षमण किया था। इसके बाद 2015 से 2017 तक उज्जैन, इंदौर, निंबाहेड़ा में डॉ. प्रीति दर्शना मसा के शिविर में शामिल हुईं। इस बीच वे विहार के समय जैन संतों के साथ रही। साथ ही प्रवचन भी सुने। इससे प्रभावित होकर उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय लिया है।

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