हुगली हत्याकांड: 100 रुपये के लिए दंपती को आजीवन कारावास
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में छह साल पहले हुई एक हत्या के मामले में फैसला आ गया है। चिनसुरा अदालत ने दंपती को दोषी ठहराया है। उन्हें आजीवन कारावास की ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 6 साल पहले हुई हत्या के मामले में चिनसुरा की अदालत ने दंपती को दोषी ठहराया है। अदालत ने कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दंपती पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मृतक की मां को दो लाख देने का आदेश
अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दंपती पर 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मृतक की मां को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
100 रुपये के लिए हुई थी हत्या
अदालत के सूत्रों के अनुसार, मगरागंज निवासी मोहम्मद अनवर (23) नामक युवक सात जून, 2019 को हुगली जिले के मगरा के कांतापुकुर इलाके में एक दुकान के सामने खून से लथपथ पाया गया था। इलाके में गश्त के दौरान नजर पड़ने पर पुलिस ने उसे बचाने का प्रयास किया और युवक तो तुरंत मोगरा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
मृतक के मामा रंजीत साव ने अगले दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन में हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय पर युवक की हत्या का आरोप लगाया था। जांच के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि उसने अनवर को उक्त दंपती से बहस करते देखा था। उस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू की।
24 लोगों के गवाह दर्ज
सरकारी वकील सुब्रत भट्टाचार्य ने बताया कि मामले में कुल 24 लोगों की गवाही दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी ने अनवर से 100 रुपये उधार लिए थे। रुपये देने में देरी होने पर दोनों में झगड़ा हुआ। इसी दौरान लक्ष्मी के साथी कृष्णा ने अनवर का सिर ईंट से कुचल दिया। दोनों लहुलुहान हालत में उसे छोड़कर भाग गए थे। करीब साढ़े छह साल बाद अदालत ने मामले में सजा की घोषणा की है। मृतक युवक का परिवार जिला अदालत के फैसले से खुश है।

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