निरंजन हीरानंदानी ने बेटी पर ठोका 50 करोड़ का मुकदमा
रीयल एस्टेट की दिग्गज कंपनी हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (एचसीपीएल) के प्रमुख निरंजन हीरानंदानी ने बेटी प्रिया हीरानंदानी वांड्रीवाला के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट में 50 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा ठोका है। कोर्ट इस याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई करेगी। निरंजन हीरानंदानी, उनके भाई सुरेंद्र और एचसीपी
मुंबई। रीयल एस्टेट की दिग्गज कंपनी हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (एचसीपीएल) के प्रमुख निरंजन हीरानंदानी ने बेटी प्रिया हीरानंदानी वांड्रीवाला के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट में 50 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा ठोका है। कोर्ट इस याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई करेगी।
निरंजन हीरानंदानी, उनके भाई सुरेंद्र और एचसीपीएल ने प्रिया पर कॉपीराइट व ट्रेडमार्क के उल्लंघन और व्यावसायिक हित के लिए 'हीरानंदानी' नाम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दरअसल, शादी के बाद प्रिया हीरानंदानी लिविंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की प्रमोटर बन गई। इस कंपनी पर एचसीपीएल के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के आरोप लगाए गए हैं। इस वजह से एचसीपीएल को हुए आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान की भरपाई को लेकर निरंजन और उनकी कंपनी ने प्रिया से बतौर मुआवजा 50 करोड़ रुपये की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी (प्रिया और उनकी कंपनी) द्वारा 'हीरानंदानी' ट्रेडमार्क इस्तेमाल के तरीके से उनकी बेईमान नीयत के सुबूत मिलते हैं। इससे आमजन के अलावा उपभोक्ताओं और कारोबारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।
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