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    Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर SC ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, होली के छुट्टी के बाद होगा बेंच का गठन

    कर्नाटक हिजाब मामला तुरंत सुनने से SC ने मना कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे। दरअसल होली के कारण 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहेगी।

    By Jagran NewsEdited By: Shalini KumariUpdated: Fri, 03 Mar 2023 11:42 AM (IST)
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    होली के बाद सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर होगी सुनवाई

    नई दिल्ली, पीटीआई। कर्नाटक हिजाब मामला तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से कहा कि हिजाब की अनुमति न होने के कारण कई लड़कियां 9 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी। इसपर जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा, "होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे। दरअसल, होली के कारण 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहेगी।

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    हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति वाली याचिका

    सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एक बेंच का गठन करेगा और कर्नाटक में 5 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट का कहना है कि वह मामले को होली के बाद सूचीबद्ध करेगी।

    सुनवाई की तारीख नहीं हुई तय

    प्रारंभ में, CJI ने कहा कि मामला होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील ने कहा, "परीक्षा पांच दिनों के बाद आयोजित होने वाली है, मुस्लिम लड़कियां एक साल पीछे चल रही हैं, ऐसे में एक और साल चूक जाएंगी। पीठ ने तारीख तय किए बिना कहा कि वह पीठ बनाएगी।

    मामले को अंतिम बार छात्रों की ओर से वकील शादान फरासत द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था। अदालत ने कहा था कि वह हिजाब पहनकर कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।

    कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज की थी याचिका

    पीठ को बताया गया कि कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के मुद्दे पर शीर्ष अदालत के खंडित फैसले के बाद, लड़कियों को हिजाब में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो 9 मार्च से शुरू होने वाली है। 15 मार्च, 2022 को, उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हिजाब इस्लामिक विश्वास का अहम हिस्सा नहीं है।"

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