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    अब इस दिन तक एडमिशन कैसिंल कराने पर उच्च शिक्षण संस्थानों को लौटानी होगी पूरी फीस, UGC ने जारी किए निर्देश

    Updated: Thu, 13 Jun 2024 11:45 PM (IST)

    Higher Education Fees प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की फीस वापसी पर उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमर्जी अब नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए शैक्षणिक 2024-25 में प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की फीस वापसी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है जिसमें 30 सितंबर तक प्रवेश निरस्त कराने पर उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों को पूरी फीस लौटानी होगी।

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    पहले छात्रों की फीस फंसने का डर बन जाता था। (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की फीस वापसी पर उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमर्जी अब नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए शैक्षणिक 2024-25 में प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की फीस वापसी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है, जिसमें 30 सितंबर तक प्रवेश निरस्त कराने पर उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों को पूरी फीस लौटानी होगी।

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    इतना ही नहीं, यदि कोई 31 अक्टूबर तक भी अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो एक हजार रुपए प्रोसेसिंग फीस काटकर उसकी बाकी राशि लौटानी होगी। यूजीसी ने इस दौरान सभी विश्वविद्यालयों व उससे संबद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों को फीस वापसी लेकर बनाए गए नियमों की भी याद दिलाई है, जिसमें फीस वापस न करने वाले संस्थानों की मान्यता छिन सकती है। साथ ही उस संस्थानों को मिलने वाली वित्तीय मदद भी रोकी जा सकती है।

    यूजीसी के दखल के बाद छात्रों की 30 करोड़ फीस वापस लौटाई

    इससे पहले शैक्षणिक सत्र-2022-23 में यूजीसी की दखल के बाद छात्रों की 30 करोड़ से अधिक फीस वापस कराई थी। छात्रों की मदद के लिए यूजीसी ने अलग से पोर्टल और टोल फ्री नंबर शुरू किया है। ऐसे में पोर्टल पर जाकर या फिर टोल-फ्री नबंर-1800111656 पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

    छात्रों की फीस फंसने का डर बन जाता था

    यूजीसी का यह निर्देश इसलिए भी अहम है क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले की दौड़ में छात्र अपने पसंद के कोर्स या संस्थान में दाखिला मिलने तक उसे कई जगहों पर सीट सुरक्षित करने के लिए फीस भरनी पड़ती है। ऐसे में प्रवेश निरस्त कराने पर उसकी फीस फंसने का डर बन जाता था। ऐसे में यह छात्रों व उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत देने वाला है।

    पंद्रह दिनों के अंदर पूरी फीस लौटानी होगी

    यूजीसी ने इसके साथ ही देरी से प्रवेश लेने वाले संस्थानों के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रवेश लेने के पंद्रह दिनों के अंदर उसे निरस्त कराने पर भी पूरी फीस लौटानी होगी। इसके साथ ही प्रवेश लेने के महीने भर में उसे निरस्त कराने पर उन्हें आधी फीस वापस करनी होगी।

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