बैंक लॉकर में मिले 15 के लाख पुराने नोट बदले जाएंगे? बीकानेर मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और RBI से मांगा जवाब
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सील बैंक लॉकर से मिले 15 लाख से अधिक के पुराने नोटों को बदलने के मामले में केंद्र सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है। बीकानेर के रणवीर सिंह ने याचिका दायर कर पुराने नोट बदलने या मुआवजा देने की मांग की है। न्यायालय ने सभी पक्षों को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने संपत्ति के संरक्षण को अपना मौलिक अधिकार बताया है।

हाईकोर्ट ने केंद्र और RBI से जवाब मांगा
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच ने सील बैंक लॉकर में मिले 15 लाख 50 हजार 500 रुपये के बंद हो चुके नोटों को बदलने के मामले में केंद्र सरकार और आरबीआइ से जवाब मांगा है। बीकानेर के रणवीर सिंह ने तीन अक्टूबर को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने केंद्र, RBI से जवाब मांगा
न्यायालय ने केंद्र सरकार, आरबीआइ और ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार शर्मा और न्यायाधीश अनुरूप संधी की पीठ ने सभी पक्षों से चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में रणवीर सिंह ने बताया कि उनके पिता चंद्र सिंह का निधन हो गया था और उनके बैंक लाकर को उत्तराधिकार विवाद के कारण कई वर्षों तक न्यायालय और बैंक की अभिरक्षा में सील रखा गया था।
बैंक लॉकर में मिले 15 लाख के पुराने नोट
बीकानेर जिला न्यायालय ने 13 जुलाई 2018 को लाकर खोलने का आदेश दिया, जिसके बाद 21 अगस्त को वह खोला गया। लाकर में 2387 पांच सौ के और 357 एक हजार के पुराने नोट मिले थे। याचिकाकर्ता ने न्यायालय में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300ए और 14 के तहत संपत्ति का संरक्षण उनका मूल अधिकार है। उन्होंने न्यायालय से सरकार और बैंक को पुराने नोट बदलने या मुआवजा देने का आदेश देने की मांग की है।
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