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    ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक को MP हाई कोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि के मामले में अभिषेक के पेश न होने पर यह वारंट जारी हुआ था। अदालत ने अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की है। अभिषेक ने वारंट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे व तृणभूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा अभिषेक के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।
    साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता व मप्र सरकार के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को नियत कर दी है।

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    क्या है मामला?

    बता दें कि अभिषेक बनर्जी पर मानहानि का केस आकाश विजयवर्गीय ने एमपी-एमएलए कोर्ट में 2021 में दायर किया था जिसमें कहा था कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने उन्हें गुंडा कहा। एक मई, 2021 से इस प्रकरण की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी पेशी पर हाजिर नहीं हुए।

    इस पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध गत 11 अगस्त और 26 अगस्त, 2025 की तारीखों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अभिषेक बनर्जी ने गिरफ्तारी वारंट हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अंतरिम राहत की मांग की। पिछले दिनों सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार को सार्वजनिक किया।

    पिछली सुनवाई में क्या हुआ?

    पिछली सुनवाई में अभिषेक की ओर से दलील दी गई थी कि वह वर्तमान में टीएमसी सांसद हैं। उनके फरार होने की संभावना नहीं है। जहां तक मानहानि के मुकदमे का सवाल है तो वह अनुचित है। ऐसा इसलिए क्योंकि बयान को तोड़-मरोड़ कर समाचार बनाए गए थे। इसी के आधार पर मानहानि का मुकदमा किया गया है।

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