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    Meghalaya: दो लोगों की हत्या के कारण खासी-जैन्तिया पहाड़ियों पर हाई अलर्ट, धारा 144 भी लागू

    Updated: Thu, 04 Apr 2024 10:52 AM (IST)

    हाल ही में दो लोगों की हत्या से उत्पन्न अस्थिर स्थिति के मद्देनजर मेघालय में खासी और जैन्तिया पहाड़ियों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। पिछले हफ्ते खासी छात्र संघ (केएसयू) ने सीमावर्ती शहर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था जिसके बाद पूर्वी खासी हिल्स जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास इचामती इलाके में दो व्यक्ति मृत पाए गए थे।

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    दो लोगों की हत्या के कारण खासी-जैन्तिया पहाड़ियों पर हाई अलर्ट

    पीटीआई, शिलांग। हाल ही में दो लोगों की हत्या से उत्पन्न "अस्थिर स्थिति" के मद्देनजर मेघालय में खासी और जैन्तिया पहाड़ियों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी।

    पिछले हफ्ते, खासी छात्र संघ (केएसयू) ने सीमावर्ती शहर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पूर्वी खासी हिल्स जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास इचामती इलाके में दो व्यक्ति मृत पाए गए थे।

    दो लोगों को किया गया था गिरफ्तार

    एसपी ऋतुराज रवि ने कहा कि मंगलवार को केएसयू के दो सदस्यों को सोहरा शहर में उनके घरों से उठाया गया और बाद में हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।

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    पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए, केएसयू के नेतृत्व में एक बड़ी भीड़ ने बुधवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया और मांग की कि उसके कैडर को "आतंकवादियों की तरह शिकार" नहीं किया जाए।

    घटनाओं को देखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक डीएनआर मराक ने पूर्वी रेंज के सात जिलों के एसपी को अलर्ट जारी किया, जिसमें राज्य की राजधानी शिलांग भी शामिल है।

    आंदोलन की है आशंका

    मराक ने आदेश में कहा, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एनजीओ अधिक आंदोलनों का सहारा ले सकते हैं और पुलिस स्टेशनों/पुलिस वाहनों, सरकारी संपत्तियों/इमारतों और वाहनों को निशाना बना सकते हैं और गैर-आदिवासियों को भी निशाना बना सकते हैं।

    उन्होंने कहा कि प्रभावशाली केएसयू 4 अप्रैल को 'खासी जागृति दिवस' के रूप में मना रहा है, लेकिन पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले के खलीहरियाट में इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है।

    एसपी से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने के लिए उपायुक्तों को सलाह देने जैसे एहतियाती कदम उठाने के लिए कहते हुए, मराक ने कहा कि गैर सरकारी संगठन गुरुवार को किसी भी जिला मुख्यालय में अचानक आंदोलन का सहारा ले सकते हैं।

    उन्होंने कहा, इसलिए आपको आपराधिक तत्वों को दिन का फायदा उठाने और हाल की घटनाओं से रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतने का निर्देश दिया जाता है, जिससे वे आपके अधिकार क्षेत्र के तहत सरकारी प्रतिष्ठानों और गैर-आदिवासियों को निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं।

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