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    वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल बोले- बनी रहेगी यथास्थिति

    By Agency Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 15 May 2025 12:14 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होने वाली थी। हालांकि अब यह सुनवाई मंगलवार 20 मई तक के लिए टाल दी गई है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संव ...और पढ़ें

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    सुप्रीम कोर्ट में टली वक्फ बोर्ड अधिनियम की सुनवाई (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

    केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वक्फ मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पहचाने गए तीन मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल किया है।

    केंद्र का जवाब

    केंद्र द्वारा आश्वासन दिया गया कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं, वह कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं होंगे, यथास्थिति बनी रहेगी।

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