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लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को लेकर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार की वैधता पर विचार से किया था इंकार

मामले की सुनावई करते हुए 20 सितंबर को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने कहा थी कि वह 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की वैधता की जांच करेगी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पहले के संशोधनों के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए दिए गए पहले के विस्तार की वैधता पर विचार नहीं करने की बात कही थी।

By Jagran NewsEdited By: Shubham SharmaPublished: Tue, 21 Nov 2023 06:30 AM (IST)Updated: Tue, 21 Nov 2023 06:30 AM (IST)
लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को लेकर सुनवाई आज।

एजेंसी, नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण देने की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई की तारिख तय की थी। सर्वोच्च न्यायालय में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मूल 10 साल की अवधि से आगे बढ़ाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।

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20 सितंबर को हुई थी सुनवाई

मामले की सुनावई करते हुए 20 सितंबर को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने कहा थी कि वह 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की वैधता की जांच करेगी। हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट तौर पर यह भी कहा था कि वह पहले के संशोधनों के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए दिए गए पहले के विस्तार की वैधता पर विचार नहीं करेगा।

पीठ की टिप्पणी

पांच सदस्यीय पीठ ने कहा, "104वें संशोधन की वैधता इस हद तक निर्धारित की जाएगी कि यह एससी-एसटी पर लागू होता है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण संविधान के शुरुआत से 70 साल के बाद खत्म हो गया है।"

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