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    सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना पर सुनवाई आज, एसआईटी जांच की मांग पर फैसला सुनाएगा कोर्ट

    Updated: Mon, 22 Jul 2024 12:05 AM (IST)

    Supreme Court सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की एसआईटी जांच की मांग की याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने फरवरी में अपने एक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। गौरतलब है कि इस योजना के तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने का प्रावधान था।

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    कोर्ट ने फरवरी में दिए हए फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। (File Image)

    एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को उद्योग जगत से मिले चंदे की एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में अपने एक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले बैंक एसबीआई के चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी थी। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने का प्रावधान था।

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    सोमवार के लिए सूचीबद्ध है याचिका

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और कहा कि दो गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की जनहित याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।