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    हेलीकॉप्टर हड़पने के मामले में रोमेश शर्मा को जमानत

    By Edited By:
    Updated: Tue, 18 Oct 2011 08:44 PM (IST)

    अंडरव‌र्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के लिए कथित तौर पर काम करने वाले रोमेश शर्मा को जेल में करीब 13 वर्ष बिताने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने हेलीकॉप्टर हड़पने के मामले में मंगलवार को जमानत दे दी।

    नई दिल्ली। अंडरव‌र्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के लिए कथित तौर पर काम करने वाले रोमेश शर्मा को जेल में करीब 13 वर्ष बिताने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने हेलीकॉप्टर हड़पने के मामले में मंगलवार को जमानत दे दी।

    शर्मा पर हेलीकॉप्टर हड़प लेने और उसे अपने फार्महाउस में रखने का आरोप है। न्यायमूर्ति वी के शाली ने शर्मा की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए कहा कि वह पूर्व शर्त की तौर पर 20-20 लाख रुपये का निजी और जमानती मुचलका भरे। शर्मा 20 अक्टूबर 1998 से जेल में बंद है।

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    हेलीकॉप्टर हड़पने के अलावा शर्मा पर करीब एक दर्जन अन्य आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। उसने अपनी जमानत अर्जी में कहा कि अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। बेल-47 हेलीकॉप्टर के कथित मालिक और शिकायतकर्ता एच सुरेश राव की ओर से दायर मुकदमे को दीवानी अदालत 2002 में ही खारिज कर चुकी है।

    राव ने दिल्ली पुलिस में 1998 में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि शर्मा ने वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के फूलपुर में चुनाव प्रचार के लिए उनका हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था। लेकिन बाद में उसने हेलीकॉप्टर नहीं लौटाया और उसे दिल्ली के निकट स्थित अपने फार्महाउस में जबर्दस्ती रख लिया।

    बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। इस मामले में सुनवाई खत्म होने के करीब है। अभियोजन पक्ष को सत्र अदालत के समक्ष अपनी अंतिम दलीलें पेश करनी हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा कि शर्मा ने वर्ष 1996 में राव से संपर्क किया और राव का हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के मकसद से मांगा। बाद में उसने शिकायतकर्ता को हेलीकॉप्टर नहीं लौटाया।

    शर्मा ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि राव को हेलीकॉप्टर की बिक्री के लिए पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में 30 लाख रुपये मिल चुके हैैं और वह हेलीकॉप्टर का शर्मा के नाम पंजीयन कराने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को अपनी मंजूरी भी दे चुके हैं।

    न्यायमूर्ति शाली ने दलीलें सुनने के बाद 27 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि एक सह-आरोपी हरीश मिश्रा ने रोमेश शर्मा के कहने पर राव से यह सौदा किया था कि हेलीकॉप्टर को दो वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा।

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