विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 12, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना लेकिन...' सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से किया इनकार, याचिकाकर्ताओं को दी ये सलाह

By Agency Edited By: Piyush Kumar
Published: Fri, 12 Jul 2024 12:04 PM (IST)

Hathras stampede case हाथरस (Hathras stampede) में सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले पर ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ के मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।(फोटो सोर्स: जागरण)
सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ के मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।(फोटो सोर्स: जागरण)

HighLights

  1. याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाएं: सुप्रीम कोर्ट
  2. हाथरस में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी।

 एएनआई, नई दिल्ली।  उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras stampede) में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई ने करने का फैसला करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट)  जाएं।

हाई कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता: सुप्रीम कोर्ट 

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेशक यह परेशान करने वाली घटनाएं हैं लेकिन इस मामले पर सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट सक्षम है।

याचिकाकर्ताओं ने दो जुलाई की भगदड़ की घटना की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की थी।

भगदड़ में 121 लोगों की हुई थी मौत 

बता दें कि दो जुलाई को हाथरस में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक, हाथरस जिले के फुलरई गांव में बाबा नारायण हरि ऊर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। इस सत्संग में 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे। 

यह भी पढ़ेंHathras Stampede Case: भीड़ नियंत्रण पर सामने आया नया अपडेट, डेढ़ लाख अनुयायियों के लिए सिर्फ ये थी व्यवस्था