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    हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म कांड: TMC नेता के बेटे समेत 9 दोषी करार, कल होगा सजा का एलान

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म कांड में तृणमूल नेता के बेटे समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है। कोलकाता कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और क ...और पढ़ें

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    हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म कांड: तृणमूल नेता के बेटे समेत 9 दोषी करार।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नदिया जिले में साल 2022 में हुए बहुचर्चित हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या कांड में अदालत ने आरोपितों को दोषी करार दे दिया। सोमवार को नदिया की एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता के बेटे ब्रजगपाल गयाली सहित सभी नौ आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत इन दोषियों को सजा मंगलवार को सुनाएगी।

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    मामले की पृष्ठभूमि और घटना

    यह रूहकंपा देने वाली घटना चार अप्रैल, 2022 को हांसखाली थाना क्षेत्र में हुई थी। मुख्य आरोपित ब्रजगपाल गयाली के जन्मदिन की पार्टी में गई एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण पीड़िता की मौत हो गई थी।

    आरोपों के अनुसार, रसूखदार आरोपितों ने पुलिस को सूचना दिए बिना और बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के ही पीड़िता के शव का जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया था, ताकि सबूतों को मिटाया जा सके।

    हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच

    मामले की गंभीरता और राजनीतिक रसूख को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। लंबी कानूनी लड़ाई और गवाहों के बयानों के आधार पर, अदालत ने पाया कि आरोपितों ने न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि साक्ष्य छिपाने के लिए शव का अवैध रूप से दाह संस्कार भी किया।

    मुख्य आरोपियों में स्थानीय तृणमूल नेता समरेंद्र गयाली का बेटा शामिल है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था।

    परिजनों ने की फांसी की मांग

    पीड़ित परिवार ने पिछले तीन वर्षों से लगातार धमकियों और दबाव के बीच न्याय की गुहार लगाई थी। आज कोर्ट द्वारा आरोपितों को दोषी ठहराए जाने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। मंगलवार को होने वाले सजा की घोषणा में अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए कठोरतम दंड (उम्रकैद या फांसी) की मांग की है।