Hadiya Case: 'हादिया का एक महीने से कोई पता नहीं चल रहा', पिता ने फिर खटखटाया अदालत का दरवाजा
अशोकन ने यह भी दावा किया कि हादिया ने परिवार को बताया है कि वह अपने पति से अलग हो गई है। कुछ दिन पहले हदिया ने एक क्षेत्रीय टेलीविजन चैनल से बात की थी जिसमें उसने दावा किया था कि वह अपने पति जहान से अलग हो गई है। हादिया ने यह भी कहा कि दूसरे व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली है और यह उनका निजी मामला है।

पीटीआई, कोच्चि। हदिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके इस्लाम में धर्म परिवर्तन और उसके बाद शफीन जहां नाम के व्यक्ति से शादी के कारण विवाद हुआ था। दरअसल हादिया के परिवार ने केरल उच्च न्यायालय में यह कहते हुए याचिका दायर की है कि पिछले एक महीने से उसका कोई पता नहीं चल रहा।
उनके पिता अशोकन केएम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी को उसके पति जो कथित तौर पर प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है सहित कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कहीं रखा है। मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।
अशोकन ने उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले एक महीने से वो और उनकी पत्नी हादिया का पता लगाने में असमर्थ हैं। उन्होंने दावा किया कि जब भी उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया तो या तो वह कोई कॉल रिसीव नहीं कर रही थी या कई मौकों पर मोबाइल फोन बंद था।
अशोकन ने यह भी दावा किया कि वे मलप्पुरम में हाल ही में खोले गए उनके होमियो क्लिनिक में गए लेकिन वह बंद पाया गया और पड़ोसियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
पिता का दावा...
अशोकन ने अदालत के सामने यह भी दावा किया कि हादिया ने परिवार को बताया है कि वह अपने पति से अलग हो गई है। कुछ दिन पहले हदिया ने एक क्षेत्रीय टेलीविजन चैनल से बात की थी जिसमें उसने दावा किया था कि वह अपने पति जहान से अलग हो गई है। हादिया ने यह भी कहा कि दूसरे व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली है और यह उनका निजी मामला है।
टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वह कहती नजर आईं कि,
संघ परिवार मेरे पिता को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वह उनकी धुन पर नाच रहे हैं।
गौरतलब है कि हादिया ने कोयंबटूर में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान इस्लाम अपना लिया था और वर्ष 2016 में शफीन जहां से शादी की थी। अशोकन ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उसका जबरन मतांतरण कराया गया।
जहां के पीएफआइ जैसे चरमपंथी संगठनों से संबंध थे। यह भी कहा था कि उसे इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए सीरिया ले जाया जाएगा। तब हाई कोर्ट ने इस शादी को रद कर दिया था। हालांकि, बाद में जहां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2018 में शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया था।
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