गुजरात के अश्लील वीडियो क्लिप मामले में नया मोड़, पीड़िता ने कोर्ट से क्या की सिफारिश, जानें
सूरत की एक कॉलेज छात्रा ने आरोप लगाया था कि फैशन डिजाइन कोर्स में प्रवेश दिलाने के बहाने नेता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर बाद में उसे ब्लैकमेल किया।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो क्लिप मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पीडि़ता ने हाई कोर्ट से आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने पर सहमति जता दी है। कच्छ भाजपा के दो नेताओं की लड़ाई में यह अश्लील कांड उजागर हुआ था। हाई कोर्ट ने पीडि़ता को सोच समझकर फैसला करने की सलाह दी है।
भाजपा नेता व पूर्व विधायक जयंती भानुशाली के खिलाफ सूरत की एक कॉलेज छात्रा ने आरोप लगाया था कि फैशन डिजाइन कोर्स में प्रवेश दिलाने के बहाने नेता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर बाद में उसे ब्लैकमेल किया।
कच्छ भाजपा के ही पूर्व विधायक छबील पटेल, भानुशाली का राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए इस मामले को पार्टी के अंदर व बाहर उछाल रहे थे। चर्चा है कि भानुशाली व छबील पटेल के बीच एक समझौता हुआ है। भानुशाली अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे और दुष्कर्म मामले में छबील उनका बचाव करेंगे।
इससे पहले भानुशाली व उनके भतीजे सुनील भानुशाली को हनीट्रेप का शिकार बनाने वाली मनीषा गोस्वामी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी। भानुशाली गोस्वामी को साबरमती जेल भिजवा चुके हैं। कॉलेज छात्रा के मामले को भी उसी तरह निपटने का कानूनी सलाहकारों का दांव उलटा पड़ गया है और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पीडि़ता खुद मामले को रफा-दफा करने के लिए एक शपथ पत्र पेश कर चुकी है।