गुजरात: कक्षा तीन की छात्रा को अश्लील तस्वीरें दिखाने वाले प्राचार्य को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- ऐसे लोग माफी के लायक नहीं
मेहसाणा में एक 58 वर्षीय प्राचार्य अरविंद पटेल को कक्षा तीन की छात्रा को अश्लील दृश्य दिखाने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश एसके काले ने इस हरकत को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया और कहा कि ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है।

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। शिक्षक छात्र-छात्राओं का अभिभावक होता है और उसकी ओर से मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत की जाए, तो वह माफी के लायक नहीं है। कक्षा तीन की छात्रा को मोबाइल पर अश्लील दृश्य दिखाने वाले एक 58 वर्षीय प्राचार्य को मेहसाणा सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए यह बातें कहीं।
उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले की एक स्कूल में 58 वर्षीय प्राचार्य अरविंद पटेल पर सितंबर 2023 में कक्षा तीन की छात्रा को मोबाइल पर अश्लील दृश्य दिखाने का आरोप लगा था।
'माफी के लायक नहीं ये हरकत'
जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एसके काले ने तीखे शब्दों में इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिये कोई स्थान नहीं है। आरोपित प्राचार्य की हरकत माफी के लायक नहीं है।
न्यायाधीश ने कहा कि यह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि इस मामले में समाज के समक्ष एक सख्त संदेश दिया जाए। इस तरह की हरकत को पूरी तरह उजागर किया जाना चाहिए।
किन धाराओं में मामला हुआ दर्ज?
इस मामले में सरकारी वकील विजय बारोट ने पीड़िता, उसके सहपाठी, समेत 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। आरोपित के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 व पाक्सो एक्ट की धारा 4,2 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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