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गुजरात में निवेशकों का पैसा लूट कर भागने वालों की खैर नहीं

गुजरात सरकार ने पोंजी स्कीम के जरिये लोगों को ठगने वाली कंपनियों की जब्त संपत्तियों को नीलाम करने का निर्णय लिया है ताकि निवेशकों को पैसा लौटाया जा सके।

By Arti YadavEdited By: Published: Sun, 05 Aug 2018 08:37 AM (IST)Updated: Sun, 05 Aug 2018 09:12 AM (IST)
गुजरात में निवेशकों का पैसा लूट कर भागने वालों की खैर नहीं
गुजरात में निवेशकों का पैसा लूट कर भागने वालों की खैर नहीं

अहमदाबाद (प्रेट्र)। गुजरात में निवेशकों का पैसा लूट कर भागने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार ने इस तरह की फर्मो व व्यक्तियों की जब्त संपत्ति को नीलाम कर पीड़ित लोगों को उनका पैसा लौटाने का फैसला किया है। यह जानकारी राज्य के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने दी।

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जडेजा ने शनिवार को बताया कि निवेशकों को धोखा देकर फरार होने वाली कंपनियों की संपत्ति की नीलामी के लिए सीआइडी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उनके अनुसार, 'हमने पोंजी स्कीम के जरिये लोगों को ठगने वाली कंपनियों की जब्त संपत्तियों को नीलाम करने का निर्णय लिया है ताकि निवेशकों को पैसा लौटाया जा सके।'

बकौल जडेजा, 'ये कंपनियां रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर चलती हैं और बेहद कम समय में भारी मुनाफा देने का लोगों से वादा करती हैं। फिर एक दिन ये अचानक निवेशकों को पैसा लूट कर भाग जाती हैं।' गृह राज्यमंत्री के अनुसार, 'पिछले दो वर्षो में सीआइडी की आर्थिक अपराध शाखा ने 4.62 लाख छोटे निवेशकों के करीब 713 करोड़ रुपये लूट कर भागने वाली 28 कंपनियों से जुड़े मामले की जांच की। उसने इन कंपनियों से संबंधित 114 संपत्तियों को जब्त किया। अब इन जब्त संपत्तियों की नीलामी कर ठगे गए निवेशकों का पैसा लौटाने की कोशिश होगी


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