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    GST की दरों में बदलाव से क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? 10 प्वाइंट्स में मिलेगा हर सवाल का जवाब

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 10:41 AM (IST)

    केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव करके आम आदमी किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया है। अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें 5% और 18% होंगी। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाला 18% जीएसटी खत्म कर दिया गया है। छोटी कार तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर जीएसटी कम होगा।

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    अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स में राहत के बाद केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के वादे को पूरा किया है। अब जीएसटी की दरों में बदलाव कर आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया।

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    अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी। जीएसटी (GST) दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते होंगे। पिछले एक साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

    नई दरों में छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर और इसके टायर पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। 1500 सीसी या चार मीटर से लंबी लग्जरी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुएं और उच्च विलासिता वाले आइटम के लिए 40 प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया है।

    पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। कई सेवाओं की दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे अब होटल में ठहरना भी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी दरों में इतनी बड़ी राहत से सरकार के जीएसटी राजस्व में सालाना 47,700 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है।

    इस आर्टिकल में आपके मन में जीएसटी की नई दरों को लेकर चल रहे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आइए दस सवालों के जरिए बताते हैं कि इस नए बदलाव से क्या क्या बदलेगा और कितना बदलेगा।

    सवाल- कब से बदल जाएंगी जीएसटी की नई दरें?

    जवाब- जीएसटी की नई दरें ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। हालांकि, सिगरेट और कुछ तंबाकू उत्पादों पर नई दरें बाद में अधिसूचित तारीख पर लागू की जाएंगी।

    सवाल- दवाओं पर कितनी लगेगी जीएसटी?

    जवाब- सभी दवाओं और औषधियों पर 5% की रियायती जीएसटी दर लागू है, सिवाय उन दवाओं (Medicine GST) के जिन पर शून्य दर लागू है। ऐसा निर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ने से बचाने के लिए किया गया है। कैंसर की दवाओं (Cancer Medicine New GST Rate) पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

    सवाल- ब्यूटी प्रोडक्ट और फिजिकल वेलनेस प्रोडक्ट या सर्विस पर जीएसटी दर क्या है?

    जवाब- हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 5% की जीएसटी दर लागू होगी, जो पहले 18% थी।

    सवाल- छोटी कारों पर नई जीएसटी दर क्या है?

    जवाब- सभी छोटी कारों (Small Car New GST Rate) पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। यह 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी कारों और 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली डीजल कारों पर लागू होगी।

    सवाल- कृषि मशीनरी पर जीएसटी दर क्यों कम की गई है?

    जवाब- किसानों को राहत देने के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और कटाई मशीनरी जैसी कृषि मशीनरी पर जीएसटी दर (Farming Product GST Rate) 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

    सवाल- एअर कंडीशनर और टीवी की नई दरें क्या होंगी?

    जवाब- एअर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी टीवी और मॉनिटर, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, अब एक समान 18% कर के दायरे में आएंगे, जबकि बड़ी स्क्रीन वाले टीवी और मॉनिटर पर पहले 28% टैक्स लगता था।

    सवाल- होटल्स पर जीएसटी दर क्या है?

    जवाब- होटल आवास सेवाएं, जहां आपूर्ति का मूल्य 7500 रुपये प्रतिदिन तक है, पर आईटीसी के बिना 5% कर लगाया जाएगा, जो 18% से कम है।

    सवाल- सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग पर नई जीएसटी दर क्या है?

    जवाब- 40% की नई जीएसटी दर सभी निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों पर लागू होगी, जिसमें सट्टेबाजी (Online Betting GST), कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग शामिल हैं।

    सवाल- चश्मे और गॉगल्स पर जीएसटी दर क्या है?

    जवाब- दृष्टि सुधारने वाले चश्मे और गॉगल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जबकि अन्य प्रकार के चश्मों पर 18% टैक्स लगेगा।

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