इंश्योरेंस पर टैक्स जीरो, कपड़ों-टीवी पर हजारों की बचत... GST 2.0 के बाद क्या-क्या हो गया सस्ता?
सोमवार से जीएसटी प्रणाली में बदलाव हुआ है। ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर अब पांच और 18 प्रतिशत का कर लगेगा। विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगेगा। तंबाकू उत्पादों पर 28 प्रतिशत से अधिक उपकर लगेगा। कर में कमी से किराने के सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बिलों में 13 प्रतिशत तक की बचत होगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार से प्रभावी जीएसटी प्रणाली एक दो-स्तरीय कर संरचना बन गई है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत का कर लगेगा। अति विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 प्रतिशत से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे।
प्रमुख वस्तुओं पर लगने वाले कर में कमी के चलते किराने के सामान के साथ ही दैनिक तौर पर जरूरत पड़ने वाली वस्तुओं के घरेलू बिलों में भी 13 प्रतिशत की बचत होगी। इतना ही नहीं छोटी कार खरीदार लगभग 70 हजार रुपये तक बचा सकेंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से एंट्री लेवल की कारों की बिक्री में एक बार फिर से तेजी आ सकती है।
किस सामान पर कितनी बचत?
- 7-12 प्रतिशत की बचत होगी स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाइयों की खरीद पर।
- 18 प्रतिशत की बचत होगी स्वास्थ्य और जीवन बीमा पालिसियों की खरीद पर, क्योंकि सरकार ने दोनों उत्पादों की खरीद पर जीएसटी को शून्य कर दिया है।
- 40,000 रुपये की बचत होगी 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर की खरीद पर, ट्रैक्टर पर जीएसटी दर 12-18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है।
- 3,500 रुपये की बचत होगी 32 इंच से ऊपर टीवी की खरीद पर।
- 2,800 रुपये तक की बचत होगी एयर कंडीशनर की खरीद पर (टीवी और एसी पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है)
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ )
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