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    'सरकार तुरंत लागू करे नई पेंशन स्कीम', सांसद प्रेमचंद्रन ने संसद में उठाया मुद्दा

    एनके प्रेमचंद्रन (आरएसपी) ने सोमवार को नई पेंशन योजना तुरंत लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित बढ़ी हुई पेंशन योजना को तुरंत लागू करना चाहिए। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए प्रेमचंद्रन ने कहा कि कर्मचारी ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन के हकदार हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि जल्द से जल्द उच्च पेंशन दी जानी चाहिए।

    By Jagran News Edited By: Versha Singh Updated: Mon, 16 Dec 2024 04:12 PM (IST)
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    प्रेमचंद्रन ने शून्यकाल के दौरान उठाया पेंशन योजना का मुद्दा (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। Higher EPFO Pension: एनके प्रेमचंद्रन (आरएसपी) ने सोमवार को मांग की कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित बढ़ी हुई पेंशन योजना को तुरंत लागू करना चाहिए।

    मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वे कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme), 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं।

    शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए प्रेमचंद्रन ने कहा कि कर्मचारी ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन के हकदार हैं।

    7 अगस्त 2024 तक उच्च पेंशन के लिए 17,48,775 आवेदनों में से ईपीएफओ ने केवल 8,401 ग्राहकों को उच्च पेंशन दी है।

    उन्होंने यह भी मांग की कि जल्द से जल्द उच्च पेंशन दी जानी चाहिए।

    कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95), जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने 19 नवंबर, 1995 को शुरू किया था, एक सामाजिक सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं को पूरा करना है।

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    ईपीएफओ द्वारा संचालित यह योजना 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ की गारंटी देती है। उन्होंने पेंशन की गणना के संबंध में भी मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

    अरुण गोविल (भाजपा) ने फिल्म और टेलीविजन उद्योग में तकनीशियनों और सहायक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और मानक अनुबंधों का मुद्दा उठाया।

    उन्होंने कहा कि तकनीशियनों और सहायक कलाकारों का निर्माताओं द्वारा शोषण किया जाता है और यहां तक ​​कि अनुबंध भी निर्माताओं और निर्देशकों के पक्ष में होते हैं।

    ऐसे कर्मचारियों पर श्रम कानून लागू होने चाहिए और उन्हें ओवरटाइम, भविष्य निधि और स्वास्थ्य लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि मानक अनुबंध तैयार किए जाने चाहिए और उन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

    UAN को एक्टिवेट करने का निर्देश

    श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को नियोक्ताओं के साथ मिलकर अभियान चलाने और कर्मचारियों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को एक्टिवेट करने का निर्देश दिया है।

    मंत्रालय ने 21 नवंबर, 2024 को एक विज्ञप्ति में कहा कि पहले चरण में, नियोक्ताओं को चालू वित्त वर्ष में शामिल होने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित ओटीपी के माध्यम से यूएएन एक्टिवेशन की प्रक्रिया 30 नवंबर 2024 तक पूरी करनी होगी, जिसकी शुरुआत हाल ही में शामिल हुए कर्मचारियों से होगी। इसके बाद उन्हें अपने साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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