केंद्र सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, नए IT नियम माने या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे
भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 जून को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है।

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्र सरकार और सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर के बीच जारी विवाद अब और बढ़ता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियम लागू करने को लेकर अंतिम चेतावनी दी है। आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में साफ-साफ कहा गया है कि कंपनी जल्द से जल्द नए नियम लागू करे नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भूगतना पड़ सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 जून को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है।
सरकार ने कहा कि ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए आखिरी नोटिस दिया जा रहा है। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत मिली छूट को खत्म कर दिया जाएगा और ट्विटर को आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।
Government of India gives final notice to Twitter for compliance with new IT rules. pic.twitter.com/98S0Pq8g2U
— ANI (@ANI) June 5, 2021
मंत्रालय ने कहा कि ये नियम 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।
इससे पहले ट्विटर ने आज भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत तीन बड़े नेताओं की ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया था, हालांकि बाद में ट्विटर ने ब्लू टिक रिस्टोर कर दिया। मामले पर ट्विटर की तरफ से सफाई दी गई कि जुलाई 2020 से अकाउंट इनएक्टिवेट है। हमारी सत्यापन नीति के अनुसार अगर अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाता है तो ट्विटर ब्लू टिक और वेरिफाइड स्टेटस हटा सकता है
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