विदेश से सोना और नकदी लाने के क्या हैं नियम; कानून तोड़ने पर कितनी सजा?
हाल ही में कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को 14.8 किलो सोने के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से विदेश से सोना लाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लोग के सवाल हैं कि विदेश से लौटते समय कोई कितना सोना या नकदी ला सकता है? इसको लेकर क्या नियम हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से लौटते समय बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले के बाद से ही विदेश से सोना लाने का मामला लगातार चर्चा में है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि विदेश से लौटते समय कोई कितना सोना या नकदी ला सकता है? इसको लेकर क्या नियम हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी और सजा का क्या प्रावधान है?
आइए हम आपको बताते हैं विदेश से सोना लाने को लेकर क्या नियम हैं...
विदेश से कितना सोना ला सकते हैं?
अगर आप या आपका कोई जानने वाला विदेश यात्रा पर गया है तो वहां से लौटते वक्त आप 20 ग्राम (2 तोला) और आपकी महिला मित्र 40 ग्राम (4 तोला) सोना ला सकती है। यानी विदेश से पुरुष यात्री 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम सोना ला सकती है। इतना सोना लाना ड्यूटी फ्री है।
इसके अलावा, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम (4 तोला) सोना लाने की छूट मिलती है। हालांकि, इसके लिए आपका रिश्ता साबित करना होता है। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार, भारतीय नागरिक (आभूषण, बिस्किट व सिक्का) सभी प्रकार का सोना निर्धारित मात्रा में ला सकते है।
ज्यादा सोना लाने पर कितना ड्यूटी चार्ज लगता है?
विदेश से लौटने पर निर्धारित मात्रा से ज्यादा सोना लाने पर
- ज्वेलरी पर 6% शुल्क ( पहले 15% था, जिसे 2024 बजट में घटाया गया)।
- बिस्किट /सिक्कों पर 12.5% कस्टम ड्यूटी + 1.25% सोशल वेलफेयर सरचार्ज।
देश में तस्करी का सोना सबसे ज्यादा कहां से आता है ?
देश में सबसे ज्यादा तस्करी का सोना संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से आता है। यूएई के बाद दूसरा देश म्यांमार है, जहां से सबसे ज्यादा सोना आता है। इसके अलावा तस्कर अफ्रीकी देशों से भी सोना लाते हैं।
कस्टम अधिकारियों की मानें तो तस्करी का केवल 10 प्रतिशत ही सोना पकड़ में आता है। विदेश से तस्करी कर सोना लाने के मामले में केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। सोना तस्करी के 60 प्रतिशत केस इन्हीं राज्यों में दर्ज होते हैं।
विदेश से कितनी नकदी ला सकते हैं?
विदेश से नकदी लाने की लिमिट तय नहीं है। शर्त ये है कि अगर कोई पुरुष नकद विदेशी मुद्रा 5000 डॉलर (4.3 लाख रुपये) और महिला नकद विदेशी मुद्रा 10 हजार डॉलर ( 8.6 लाख रुपये) से अधिक लाता है तो उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। भारतीय मुद्रा 25 हजार रुपये तक ही लाई जा सकती है।
नकदी कैसे डिक्लेयर करें?
एयरपोर्ट पर कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म (CDF) भरकर नकदी की जानकारी दे सकते हैं। नकदी के सोर्स से जुड़े दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। अगर जानकारी सही है तो टैक्स भरकर नकदी को क्लियर कर दिया जाता है।
नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी?
अगर कोई विदेश से लौटने वाला यात्री गलत जानकारी देता है, तय सीमा से ज्यादा सोना या नकदी छुपा कर लाता है तो माल जब्त हो सकता है। कानूनी कार्रवाई हो सकती है और भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है।
कस्टम ड्यूटी दिए बिना तय सीमा से अधिक सोना या नकदी लाने पर कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत आपको सा साल तक की जेल हो सकती है। भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत आपको एक साल तक की जेल की सजा और जुर्माने भरना पड़ सकता है। दोनों ही कानूनों में सोना या नकदी भी जब्त कर ली जाएगी।
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जब्त किए गए सोने का क्या होता है?
कस्टम विभाग सोने को जब्त करने के बाद आरोपी को नोटिस जारी कर सोने से जुड़े सवाल पूछता है। अगर सही जवाब और सबूत मिल जाते हैं तो सोना वापस दे दिया जाता है। अगर कस्टम विभाग जवाबों से सहमत नहीं होता है तो सोने को डिस्पोज कर दिया जाता है।
जब्त किए सोने को सील कर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भेजा जाता है, जहां से इसे 999.5 शुद्धता वाले सोने में बदलकर वापस कस्टम विभाग पहुंचा दिया जाता है। कस्टम विभाग सील लगाकर सोने को नीलामी के लिए दोबारा आरबीआई के पास भेज देता है।
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